Jalore Crime: राजस्थान के जालोर जिले में चाचा ने भतीजी को दरिंदगी का शिकार बनाया था। जब बच्ची ने मां को आपबीती बताई तो वह सदमे में चली गई थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।
Jalore Crime: जालोर जिले में एक छह साल की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति (पद में चाचा) ने बलात्कार किया था। शुक्रवार को मामले में जालोर पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई में आरोपी व्यक्ति को दोषी पाया। ऐसे में कोर्ट ने दोषी को शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
बता दें कि विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित के अनुसार, पीड़िता की मां ने पुलिस थाने में 27 जनवरी 2025 को मामला दर्ज कर बताया कि उसके पति गुजरात में मजदूरी करते हैं। वह शाम साढे़ चार बजे वह घर पर ही थी। उसकी नाबालिग बेटी घर की गवाड़ी में खेल रही थी।
पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति उनके घर की गवाड़ी में से उनकी दोनों बेटियों को बेर खाने के बहाने पड़ोस के खेत में ले गया। जहां उसने उसकी एक बेटी को जाल के पेड़ के नीचे खड़ा रखकर उसकी दूसरी छह वर्षीय बेटी को किसी पास के खेत में पुराने बेरे पर सुनसान जगह पर ले जाकर उसे बलात्कार किया था।
बेटी के रोने की आवाज सुनकर पास खेत में खड़ी दूसरी बेटी दौड़कर गई तो उसने दोनों को डरा धमकाकर घर भेज दिया। घर आने पर बेटी ने अपनी मां को आपबीती बताई। बेटी की आपबीती सुन मां सदमे में चली गई थी।
पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से उन्नीस गवाह के बयान न्यायालय में लेखबद्ध किए गए।
पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने मासूम से बलात्कार करने के दोषी को शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।