जांजगीर चंपा

लापरवाही पड़ी भारी! बिना सूचना के गायब होने पर कलेक्टर ने तीन शिक्षक को किया निलंबित..

CG Teacher Suspended: जांजगीर-चांपा जिले में निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने वाले 3 शिक्षकों को जिला निर्वावन अधिकारी व कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है।

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लापरवाही पड़ी भारी! बिना सूचना के गायब होने पर कलेक्टर ने तीन शिक्षक को किया निलंबित..

CG Teacher Suspended: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने वाले 3 शिक्षकों को जिला निर्वावन अधिकारी व कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। तीनों कर्मचारी सामाग्री वितरण के दौरान बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहे। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के तहत व्याख्याता हाईस्कूल मिस्दा अमित सिंह चंदेल ड्यूटी मतदान दल (रिजर्व) पीठासीन अधिकारी में लगाई गई थी।

CG Teacher Suspended: तीन शिक्षक निलंबित

इसके लिए अमित सिंह चंदेल को निर्वाचन कार्य सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए मतदान सामाग्री प्राप्त करने के लिए 10 फरवरी को सुबह 7 बजे पॉलिटेक्निक कॉलेज पेंड्रीभाठा जांजगीर में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है। परंतु अमित सिंह चंदेल द्वारा सामाग्री प्राप्त करने के लिए बिना कोई सूचना के निर्धारित समय के बाद भी 10.30 बजे पर अनुपस्थित पाए गए। जिसके कारण मतदान दल प्रभावित हुआ।

इसके लिए निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य व अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है।अमित सिंह को इसके लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत है। इसके लिए कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में अमित सिंह का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ निर्धारित किया गया।

सामग्री वितरण के दौरान रहे अनुपस्थित

निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इसी तरह स्व. चंद्रकिरण शर्मा कन्या मीडिल स्कूल शिवरीनारायण में पदस्थ शिक्षक टुमन लाल साहू व प्राथमिक शाला नवापारा (अमोदा) आनंद राम गोड़ मतदान अधिकारी क्रमांक 1 में ड्यूटी लगाई गई थी। ये दोनों कर्मचारी भी बिना कोई सूचना के निर्धारित समय के बाद भी 10.30 बजे पर अनुपस्थित पाए गए।

जिसके कारण मतदान दल प्रभावित हुआ। इसके लिए निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य व अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत है। इसके लिए कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ निर्धारित किया गया। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Published on:
11 Feb 2025 02:57 pm
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