जांजगीर चंपा

Road Accident: हादसा! ट्रेलर ने स्कूली बच्चों से भरी ऑटो को मारी टक्कर, मची चीख-पुकार

CG Road Accident: जांजगीर चांपा में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। शनिवार को एक बार फिर ट्रेलर ने स्कूली बच्चों से भरी ऑटो को मारी टक्कर दी। इस गड़से के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई।
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Updated: 29 Sep 2024, 1:39 PM IST
Road Accident

Road Accident: बलौदा-नैला मार्ग में बलौदा थाना चौक से लेकर जावलपुर-जर्वे मार्ग में नो एंट्री का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक किए जाने को लेकर विधायक से लेकर ग्रामीण लगातार गुहार लगा रहे हैं। यहां तक सड़क पर उतरकर ग्रामीण धरना आंदोलन कर भी अपनी आवाज जिला प्रशासन तक पहुंचा चुके हैं कि दिनभर हैवी वाहन चलने से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। परन्तु धरना प्रदर्शन और गुहार लगाने के बाद भी जिला प्रशासन पर इसका कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। बार-बार आदेश बदला जा रहा है।

गुरूवार 26 सितंबर को जिला प्रशासन के द्वारा फिर से आदेश जारी किया गया है, जिसमें भी ग्रामीणों की मांगों को अनसुनी करते हुए शाम के समय नो एंट्री के टाइमिंग में दो घंटे की वृद्धि किए जाने का संशोधित आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत सुबह 8 बजे से सुबह 11 बजे तक शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक हाइवा एवं अन्य भारी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। जबकि ग्रामीणों की स्पष्ट मांग है कि सीधे-सीधे सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक इस मार्ग में हाइवा व अन्य भारी वाहनों के आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। लेकिन यह मांग प्रशासन मानने तैयार नहीं हो रहा है।

Road Accident: बड़ा हादसा टला

बता दें, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भारी वाहन इस मार्ग में यमदूत बनकर दौड़ रहे हैं। आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। शनिवार को फिर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। दरअसल जावलपुर के पास मार्ग में एक ट्रेलर अनियंत्रित हो गया लेकिन समय पर चालक के द्वारा ब्रेक मारने से वाहन रूक गया, नहीं तो वाहन सड़क किनारे एक मकान की ओर सीधे घुसने जा रहा था। ब्रेक लग जाने से वाहन मकान में घुसने से तो बच गया लेकिन चालक के द्वारा वाहन को बेक करते समय पीछे से आ रहे आटो को ठोकर मार दी जिसमें स्कूली बच्चे सवार थे। शुक्र रहा कि आटो पलटा नहीं तो कुछ ही हो सकता था।

क्या है संशोधन आदेश में

26 सितंबर को जारी संशोधन आदेश के मुताबिक, 20 सितंबर 2024 को हुए अकलतरा विधायक व बलौदा ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों की बैठक में हुई चर्चा का हवाला देते हुए बताया गया है कि अकलतरा एसडीएम व बलौदा बीईओ से मिले प्रतिवेदन के आधार पर पूर्व में 10 सितंबर को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए बलौदा शहर में अंदर हाइवा व अन्य भारी वाहनों पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तथा बलौदा थाना चौक से जावलपुर-जर्वे मार्ग में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक हाइवा व अन्य भारी वाहनों के परिवहन को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाता है।

बता दें, इसके पूर्व बलौदा थाना चौक से जावलपुर-जर्वे मार्ग में यह प्रतिबंध सुबह 6 से 11 बजे और शाम 4 से रात 8 बजे था। जिसे नए आदेश में शाम के वक्त नो एंट्री में दो घंटे की बढ़ोतरी करते हुए शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक कर दिया गया है। जबकि ग्रामीण सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नो एंट्री की मांग करते आ रहे हैं।

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29 Sep 2024, 1:39 PM IST
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