RTE Admission 2025: शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत जिले में नर्सरी और कक्षा पहली में नि:शुल्क दाखिले के लिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी।
RTE Admission 2025: शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत जिले में नर्सरी और कक्षा पहली में नि:शुल्क दाखिले के लिए द्वितीय चरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी। इस अधिनियम के तहत पहले चरण में गरीबों के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला देने वाले इस योजना की सीट खाली रह गई है। अभिभावकों का कुछ मोहभंग हुआ है, तो जटिल नियम और मनपसंद स्कूल नहीं मिलने की वजह से इस अधिनियम के तहत निर्धारित सीटें खाली रह गई हैं।
आरटीई एक्ट के तहत किसी भी निजी स्कूलों की शुरुआत कक्षा में 25 प्रतिशत सीट बीपीएल वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए आरक्षित हैं। साल दर साल योजना में कई नियम लागू हुए। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एक निश्चित दायरे के भीतर निवास करने वाले परिवार के बच्चों ही संबंधित स्कूलों में दाखिला मिलता है।
बच्चों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उनके संबंधित क्षेत्र के स्कूलों में ही दाखिला मिल सकता है। जिसके कारण अभिभावकों को मनपसंद स्कूल का विकल्प नहीं मिलता। ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों को अपने क्षेत्र के स्कूलों में दाखिला नहीं दिलाना चाहते। जिसके कारण सीट खाली रह जाती है। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गए हैं।
पहले के बाद दूसरे चरण में अभिभावक 12 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद 22 और 23 जुलाई को लॉटरी के जरिए चयनित बच्चों की सूची जारी की जाएगी। चयनित बच्चों को 31 जुलाई तक संबंधित स्कूलों में दाखिला दिलाना होगा। आरटीई के तहत पहले चरण में एडमिशन के बाद वर्तमान में जिले के निजी स्कूलों में एक हजार से ज्यादा सीटें बची है। जिसके लिए दूसरे चरण में आवेदन मंगाए जाएंगे।