स्वीकृत दावों का भुगतान कंपनी द्वारा न करना कंपनी को भारी पड़ सकता है।
झांसी। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नगेंद्र शर्मा ने कहा कि बीमा कंपनी स्वीकृत दावों का शीघ्र भुगतान करें। जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दावों का भुगतान कंपनी द्वारा न करना कंपनी को भारी पड़ सकता है। इसलिए सभी स्वीकृत दावे का भुगतान प्राथमिकता से किया जाए। बीमा कंपनी द्वारा ३२ दावों को गलत तरीके से निस्तारित कर दिया गया है। ये नियमतः सही नहीं है। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी समस्त ३२ दावों का पुनः परीक्षण करे। जिससे किसानों को लाभान्वित किया जा सके। भुगतान गलत खातों में कंपनी द्वारा डाल दिया गया है। इस कारण लोक अदालत में पीएलए दायक किया गया है। इसमें ३१ अगस्त २०१९ नियत है। बीमा कंपनी द्वारा समुचित ढंग से कार्य नहीं करने पर अनावश्यक समस्या प्रशासन को हो रही है।
तत्काल दें रिपोर्ट
इस अवसर पर एडीएम ने कहा कि सितंबर २०१९ में योजना समाप्त होने जा रही है। इसलिए एसडीएम क्षेत्र में यह सुनिश्चित कर लें कि किसी किसान की मृत्यु तो नहीं हुई है या कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। यदि ऐसा है तो तत्काल रिपोर्ट दें ताकि किसान को लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटना उपचार की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। एसडीएम तहसील स्तर पर बीमा कंपनी द्वारा निरस्त दावों की पुनः जांच कराकर आख्या व संस्तुति जल्द उपलब्ध कराएं, ताकि सभई दावों का निस्तारण किया जा सके। तहसीलों में ५८ दावे जांच आख्या हेतु अवशेष हैं।