झांसी

एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा: फूट-फूट कर रोए पूर्व राज्यमंत्री प्रदीप जैन, कुल 13 कांग्रेसियों को मिली सजा

MP MLA court sentenced Thirteen Congressmen including Pradeep Jain एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व राज्य मंत्री प्रदीप जैन सहित 13 लोगों को सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद प्रदीप जैन के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि वह अदालत का सम्मान करते हैं।

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Sep 12, 2025
फोटो सोर्स- 'X' झांसी वीडियो ग्रैब

MP MLA court sentenced Thirteen Congressmen including Pradeep Jain झांसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य सहित 13 लोगों को एमपी एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं। लेकिन जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ‌ प्रदीप जैन बिजली कटौती के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जिसको लेकर अदालत ने 13 लोगों को दोषी मानते हुए सजा सुनाया है। ‌

बिजली कटौती के खिलाफ किया गया था धरना प्रदर्शन

सजा सुनने के बाद प्रदीप जैन ने कहा कि बिजली की मांग के लिए उन लोगों ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया था। अलग-अलग धाराओं में 6 माह से 2 साल तक की सजा सुनाई गई है। कुल ढाई महीने की सजा सुनाई गई है। हम अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं। लेकिन चाहे जितनी भी धाराएं लगाई जाए। वह जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें सजा सुनाई गई वह ठीक है। लेकिन जो हमारे साथ शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए गए थे उन्हें भी सजा सुनाई गई है।

दुखी नजर आए प्रदीप जैन

प्रदीप जैन ने कहा कि उन्हें दुख इस बात का है कि उनके साथ गए शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए साथ गए लोगों को सजा सुनाई गई है। उन्हें अगर 10 साल की हुई सजा हो जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। झांसी कानपुर हाईवे पंजाब लगाने को लेकर 11 जून 2013 को बड़ा गांव में मुकदमा दर्ज किया गया था। ‌

क्या थी घटना?

2013 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जिसमें प्रदीप जैन राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। जबकि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। प्रदीप जैन के अनुसार जिला प्रशासन की अनुमति से परीक्षा गांव में सम्मेलन हुआ था। जिसके समाप्त होने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बिजली कटौती रोकने की मांग की। इसी क्रम में झांसी कानपुर हाईवे पर जाम लगा दिया गया। जो लगभग 6 घंटे तक चला। इस दौरान दोनों तरफ लंबा जाम लग गया था। लोगों को काफी परेशानी हुई। जाम के संबंध में बड़ा गांव थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। 12 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने 13 लोगों को ढाई साल की सजा सुनाई है।

इन्हें सुनाई गई सजा

एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रदीप जैन आदित्य पुत्र विष्णु गुप्ता जैन के साथ रजनीश श्रीवास्तव पुत्र कालका प्रसाद, वीरेंद्र सिंह पुत्र तेज सिंह, राहुल राय पुत्र सुरेंद्र कुमार, नावेद खान पुत्र नईम खान, शादाब अहमद पुत्र कबीर अहमद, राहुल गुप्ता पुत्र विष्णु गुप्ता, नरेश चंद्र पुत्र धनीराम, सलमान अहमद पुत्र फरीद अहमद, सुहेल जैन पुत्र रवि कुमार जैन, हरीश कपूर उर्फ टीटू पुत्र इंद्रपाल कपूर, शेर खान पुत्र जमील खान, मनोज कुमार पुत्र श्याम बिहारी शामिल है।

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