जोधपुर

अग्नि दुर्घटनाओं पर जागी सरकार : 6 मीटर से ऊंचे सरकारी कार्यालय भी फायर एनओसी की जद में

पहले 15 मीटर थी आवासीय क्षेत्रों में सीमा, आवासीय क्षेत्र में 9 मीटर से ऊंचे भवन को अनिवार्य रूप लेनी होगी फायर एनओसी
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6 meter buildings will have to take fire NOC in jodhpur
अग्नि दुर्घटनाओं पर जागी सरकार : 6 मीटर से ऊंचे सरकारी कार्यालय भी फायर एनओसी की जद में

अविनाश केवलिया/जोधपुर. चाहे बाजार में आग लगने की घटना हो या संस्थानिक क्षेत्र में। इन सभी ने बीते दिनों पूरे सिस्टम को कठघरे में खड़ा कर दिया। सबसे बड़ा सवाल फायर एनओसी और सुरक्षा इंतजार को लेकर उठे थे। अब राज्य सरकार ने इस पर सख्ती बरतते हुए अग्नि सुरक्षा के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर 6 मीटर से अधिक ऊंचाई के सरकारी कार्यालय व 9 मीटर से अधिक ऊंचे अन्य भवनों को फायर एनओसी की अनिवार्यता कर दी गई है। पहले 15 मीटर से ऊंचे भवनों पर यह लागू होता था। फायर ऑफिसर्स को कई अधिकार भी दिए हैं। जहां विद्यार्थी रहते हैं व पढ़ते हैं उन पर विशेष फोकस रखा गया है।

फायर एनओसी के लिए इस प्रकार रहेगी दरें
- 15 मीटर ऊंचाई तक 50 रुपए प्रति वर्गमीटर।
- 15 मीटर से 40 मीटर की ऊंचाई तक 100 रुपए प्रति वर्गमीटर।
- 40 मीटर से 60 मीटर की ऊंचाई वाले भवन 150 रुपए प्रति वर्गमीटर।
- 60 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन के लिए 200 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर।

प्रदेश में 42 मीटर से अधिक ऊंचाई की फायरब्रिगेड नहीं
इन आदेशों में 60 मीटर से अधिक ऊंचाई की बिल्डिंगों के लिए दरें प्रस्तावित की गई। जिन्हें भी फायर एनओसी दी जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि वर्तमान में 42 मीटर से अधिक ऊंचाई के अग्निशमन वाहन प्रदेश में उपलब्ध नहीं हैं। 42 मीटर की फायरब्रिगेड सिर्फ जयपुर, जोधपुर व कोटा में है। अब जयपुर में 70 मीटर व जोधपुर सहित चार अन्य शहरों में 55 मीटर की फायरब्रिगेड खरीदने की कवायद चल रही है।

इनको लेनी होगी अब फायर एनओसी
आवासीय श्रेणी
- छात्रावास, पीजी गेस्ट हाउस, धर्मशाला, फ्लेट्स, अपार्टमेंट जिनकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक है।
- अन्य मकान या आवास जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक हो। वाणिज्यिक श्रेणी
- पांडाल स्थाई व अस्थाई जिनकी क्षमता 50 व्यक्ति से अधिक है।
- होटल, रेस्टोरेंट, बार, रिसोर्ट जो 9 मीटर से ऊंचे हैं।
- रूफटॉप रेस्टोरेंट सभी प्रकार के।
- 50 से अधिक क्षमता वाले सभागार।
- व्यापारिक व व्यावसायिक भवन जिनकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक हो।
- पेट्रोल पम्प, गैस फिलिंग, ज्वलनशील स्टोरेज 9 मीटर।
- 250 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल की स्टोरेज बिल्डिंग।

संस्थानिक श्रेणी
- सभी अस्पताल, नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर व प्रशिक्षण संस्थान।
- 9 मीटर से ऊचे शैक्षणिक संस्था व संस्थानिक क्षेत्र।
- सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय जो 6 मीटर से ऊंचे हो।
- सभी औद्योगिक श्रेणी को फायर एनओसी लेनी होगी।

Published on:
26 Jan 2020 10:50 am