
जोधपुर. प्रदेश में राशन की दुकानों पर अगले महीने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) लाभार्थियों को 10 किलो गेहूं का वितरण किया जाएगा। हमेशा की तरह 5 किलो गेहूं एनएफएसए के तहत और अतिरिक्त 5 किलो गेहूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमकेजीवाई) के तहत नि:शुल्क दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल जून और जुलाई महीने के लिए ही पीएमकेजीवाई योजना के गेहूं का आवंटन किया है।
गत वर्ष लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने पीएमजीकेवाई योजना शुरू की थी जिसके अंतर्गत अप्रेल 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक आठ महीने तक लोगों को राशन की दुकान से 5 किलो प्रति व्यक्ति अतिरिक्त गेहूं नि:शुल्क दिया गया था। इसके अलावा सरकार ने एक किलो चने की दाल/चना भी नि:शुल्क दिया था लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई है।
प्रतिदिन 50 व्यक्तियों को मिलेगा राशन
कोविड-19 की पालना में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन की दुकानों पर प्रतिदिन 50 व्यक्तियों को ही गेहूं वितरण करने के निर्देश दिए हैं। इसमें 25 व्यक्तियों को सुबह और 25 व्यक्तियों को शाम को गेहूं वितरित किया जाएगा। राशन की दुकानों के पूरे समय खुली रखने की छूट है।
टीकाकरण कराए राशन डीलर
सरकार ने प्रदेश के समस्त जिला रसद अधिकारियों को राशन डीलर्स का टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर कराने को कहा है।
एमआरपी से अधिक मूल्य लेने वालों पर होगी कार्यवाई
खाद्य विभाग ने सेनेटाइजर, एन-95, केएन-95 मास्क, पल्स ऑक्सीमीटर, चाय पैकेट, ड्राई फ्रूट्स, गुटखा सहित अन्य किराणा सामान के एमआरपी से अधिक मूल्य वसूलने पर विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।