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Asaram Latest News: आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, पेरोल बढ़ाने से किया इनकार; आज ही करना होगा सरेंडर

राजस्थान में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर आसाराम की पेरोल बढ़ाने से इनकार कर दिया है।
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Updated: 27 Oct 2026, 1:44 PM IST
आसाराम
आसाराम image patrika

जोधपुर। राजस्थान में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर आसाराम की पेरोल बढ़ाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब आसाराम को आज शाम तक सरेंडर करना होगा। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 6 अक्टूबर को 20 दिन की पैरोल दी थी, जिसकी अवधि 26 अक्टूबर को समाप्त हो गई। पैरोल पर जेल से बाहर आए आसाराम की ओर से अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से साफ मना कर दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि राजस्थान सरकार आसाराम की सेहत का ध्यान रखे।

उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से राहत मांगी थी। वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई याचिका में कहा गया कि आसाराम अभी उज्जैन के अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में उनकी कंडिशन को देखते हुए पेरोल बढ़ाई जाए। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल की अवधि बढ़ाने के बजाय कहा कि पैरोल खत्म होने के बाद आत्मसमर्पण करना होगा, जिसके बाद उसकी अपील पर सुनवाई की जाएगी। ऐसे में साफ है कि अब शाम 5 बजे तक आसाराम को सरेंडर करना होगा।

आसाराम उज्जैन के अस्पताल में भर्ती

बता दें कि आसाराम साल 2013 के एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। आसाराम 20 दिन की मेडिकल पैरोल पर बाहर है, जिसे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आसाराम के वकील का कहना था कि अभी आसाराम का इलाज जारी है। आसाराम उज्जैन के गवर्नमेंट धन्वंतरि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भर्ती है। ऐसे में 20 दिन के पैरोल को बढ़ाया जाए।

आसाराम केस में अब तक

अगस्त 2013: जोधपुर स्थित आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को गिरफ्तार किया गया।
25 अप्रैल 2018: जोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने आसाराम को दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जनवरी 2025: सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के तहत आसाराम को पहली बार अंतरिम मेडिकल जमानत मिली।
27 अगस्त 2025: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की जमानत अवधि बढ़ाने संबंधी याचिका खारिज कर दी।
29 अक्टूबर 2025: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को छह महीने की अंतरिम मेडिकल जमानत मंजूर की।
6 नवंबर 2025: गुजरात हाईकोर्ट ने भी आसाराम को छह महीने की अंतरिम जमानत दी।
8 दिसंबर 2025: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। साथ ही, हाईकोर्ट को तीन महीने के भीतर अपील का निपटारा करने का निर्देश दिया।
15 अप्रैल 2026: आसाराम की ओर से मेडिकल आधार पर जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए अर्जी दायर की गई।
16 अप्रैल 2026: कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
17 अप्रैल 2026: सजा स्थगित करने की अपील पर आसाराम की ओर से बहस पूरी हुई।
20 अप्रैल 2026: पीड़िता पक्ष की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।
27 मई 2026: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी।
6 अक्टूबर 2026: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 20 दिन की पैरोल पर रिहा करने के निर्देश दिए। पैरोल की अवधि 26 अक्टूबर को समाप्त हो गई, जिसके बाद उन्हें 27 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक सरेंडर करना है।

Updated on:
27 Oct 2026, 1:44 PM IST
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