जोधपुर

बांसवाड़ा नगर परिषद की सफाईकर्मी चयन लॉटरी पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट
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Feb 11, 2021
बांसवाड़ा नगर परिषद की सफाईकर्मी चयन लॉटरी पर रोक
बांसवाड़ा नगर परिषद की सफाईकर्मी चयन लॉटरी पर रोक

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बांसवाड़ा नगर परिषद द्वारा सफाई कर्मचारियों के चयन के लिए शुक्रवार को प्रस्तावित लॉटरी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए नोटिस जारी किए हैं।
न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकलपीठ में याचिकाकर्ता विनोद एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता डा.नुपुर भाटी ने कहा कि नगर परिषद ने 5 फरवरी को एक आम सूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया कि सफाई कर्मचारी भर्ती वर्ष 2018 तथा 2012 के रिक्त पदों पर सभी पात्र अभ्यर्थियों का पुन: लॉटरी से चयन किया जाना है। लॉटरी के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची 11 फरवरी को जारी की जानी है तथा इसके अगले ही दिन लॉटरी निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि एक ही दिन में यह प्रक्रिया पूरी करने से पात्र सूची से बचे हुए अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने के लिए उचित अवसर नहीं मिल सकेगा। एकलपीठ ने शुक्रवार को प्रस्तावित लॉटरी प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाते हुए आगामी 26 फरवरी तक यह प्रक्रिया नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इस सूचना के सार्वजनिक प्रकाशन को भी कहा गया है।

Published on:
11 Feb 2021 07:41 pm