
जोधपुर
राजस्थान हाईकोर्ट ने पाली जिले की रायपुर बिरांठिया खुर्द स्थित बाबा रामदेव मंदिर के पुजारियों व उनके परिजनों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक के आदेश जारी कर राज्य सरकार, एसएचओ रायपुर और अप्रार्थी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
आदेश में याचिकाकर्ताओं को भी पुलिस अनुसंधान में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने यह आदेश याचिकाकर्ता रामदास (65) और शंकरदास (68) सहित 10 जनों की ओर से दायर विविध अपराधिक याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए दिए।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कौशल शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता बिरांठिया खुर्द स्थित बाबा रामदेव मंदिर में पीढी दर पीढी पूजा करते आ रहे हैं। अप्रार्थी गुमानसिंह ने मंदिर क्षेत्र का ट्रस्ट बनवाते हुए सभी पुजारियों को वहां से बेदखल करने का प्रयास किया।
इस मामले में पाली में गुमानसिंह के विरुद्ध मुकदमें दायर हैं और हाईकोर्ट की ओर से पुजारियों की सुरक्षा के निर्देश जारी किए हुए हैं। इनसे चिढ़ कर अप्रार्थी ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दानपेटी जला देने व उसकी राशि चोरी करने का आरोप लगा एफआइआर दर्ज करवाते हुए पुजारियों को बेदखल करने की चाल चली है, अत: इस मामले में रायपुर पुलिस थाने में दायर एफआइआर 0223/2018 को क्वैश किया जाए। सरकार की ओर से पीपी एमएस पंवार ने सरकार का पक्ष रखा।