
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court ) ने त्योहारी सीजन ( festive season ) में दी जा रही भारी छूट को एफडीआई नीति का उल्लंघन मानते हुए ई- कॉमर्स कम्पनियों ( e-commerce companies ) से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने एफडीआई नीति के उल्लंघन के सम्बंध में दायर याचिका ( petition ) की सुनवाई करते हुए अमेजन-फ्लिपकार्ट सहित ईडी ( ED ) को नोटिस ( notice ) जारी किया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट व अमेजन के साथ ही केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय सहित प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में त्योहारी सीजन में इस तरह के ऑफर देने पर रोक लगाने की मांग की गई है।
न्यायाधीश दिनेश मेहता ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआइटी) की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद दोनों कंपनियों को ई-मेल से नोटिस तामील करवाने की छूट दी है। हाल ही में, 13 सितंबर को, सीएआइटी ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखते हुए कहा था कि दोनों कंपनियां भारी छूट देने वाले ऑफर्स ला रही हैं, जो ऑनलाइन खुदरा कारोबार करने वाले विदेशी निवेश नियमों का उल्लंघन करते हैं। इस सम्बंध में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।