
जोधपुर.
एससीएसटी कोर्ट में सात साल से अधिक समय से चल रहे बहुचर्चित भंवरी मामले में गुरुवार को सीबीआइ ने अमरीकी गवाह को समन भेजने के लिए फिर समय मांग लिया। इससे मामला 18 मार्च तक टल गया।
इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय विश्नोई ने आपत्ति दोहराते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की ओर से ट्रायल कोर्ट को मामला जल्दी निपटाने के लिए कई आदेश दिए गए हैं।
सीबीआइ इस गवाह के लिए 25 जनवरी से लगातार समय मांग रही है। अधिवक्ता विश्नोई ने न्यायालय से निवेदन किया कि पिछले लम्बे समय से सीबीआइ अमरीकी गवाह को समन तामील नहीं करवा पाई है इसलिए अभियोजन के इस अंतिम गवाह की गवाही बंद कर मुल्जिमों के बयान करवाएं जाए।
सीबीआइ के अधिवक्ता एससी शर्मा ने कहा कि सीबीआइ के अभियोजन विभाग से इस मामले में आगे की कार्यवाही के लिए निर्देश प्राप्त हो रहे हैं।
अगली सुनवाई तक इस सम्बन्ध में निर्णय हो जाएगा। एससीएसटी कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने के चलते सुनवाई अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संख्या पांच की न्यायाधीश श्वेता शर्मा के समक्ष हुई। सुरक्षा कारणों से गुरुवार को किसी भी आरोपी को न्यायालय में पेश नहीं किया गया।