
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर दिए गए आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पालना नहीं होने पर अगली सुनवाई पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक को अगली सुनवाई पर उपस्थित रहने को कहा है। न्यायाधीश न्यायाधीश संदीप मेहता एवं न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ में याचिकाकर्ता अरुण चौधरी एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता एम एल देवड़ा ने कहा कि 1478 पदों के लिए फार्मासिस्ट भर्ती 2011 हुई थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि पदस्थापन के पश्चात कार्य ग्रहण नहीं करने, त्याग पत्र या अन्य कारणों से यदि पद रिक्त रहते हैं तो 6 सप्ताह के भीतर उनकी गणना करते हुए उन्हें एक माह में भरा जाए, लेकिन इसकी पालना नहीं की गई। खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास को पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अभाव में अगली सुनवाई पर चिकित्सा निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना पड़ेगा।