जोधपुर

Jodhpur: SI भर्ती को रद्द नहीं करने की मांग को लेकर जोधपुर में सर्व समाज का प्रदर्शन, CM के नाम सौंपा ज्ञापन

सर्व समाज संघर्ष समिति अध्यक्ष हनुमानसिंह ने कहा कि एसआइ भर्ती निरस्त करने से निर्दोष व मेहनत करके चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा।

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Sep 07, 2025
SI भर्ती परीक्षा निरस्त न करने की मांग को प्रदर्शन। फोटो- पत्रिका

पुलिस उप निरीक्षक (एसआइ) भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त न करने की मांग को लेकर सर्व समाज संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में युवाओं ने रविवार को जोधपुर जिला कलक्टर कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर भर्ती परीक्षा यथावत रखने की मांग की।

समिति के संयोजक हनुमानसिंह खांगटा व जिला कर्मचारी महासभा के अध्यक्ष शम्भुसिंह मेड़तिया की अगुवाई में सर्व समाज के युवा व अन्य लोग कलक्टर कार्यालय के सामने महावीर उद्यान के पास एकत्रित हुए, जहां उन्होंने धरना दिया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष हनुमानसिंह ने कहा कि एसआइ भर्ती निरस्त करने से निर्दोष व मेहनत करके चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा।

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भर्ती निरस्त करना तर्कसंगत नहीं

पेपर लीक से परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एसओजी जांच कर रही है। कुछ दोषियों की वजह से पूरी भर्ती निरस्त करना तर्कसंगत नहीं है। प्रतिनिधि मण्डल ने दोपहर में एडीएम उदयभानू चारण को ज्ञापन सौंपकर भर्ती निरस्त न करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान एसीपी (पूर्व) प्रतीक सिंह, उदयमंदिर थानाधिकारी सीताराम खोजा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात रही।

इन्होंने किया संबोधित

धरने को पूर्व सांसद नारायणसिंह माणकलाव, सचिव कमल जोशी, आदर्श जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश बेनीवाल, मारवाड़ जाट महासभा के संगठन सचिव नैनाराम चौधरी, शिव के पूर्व प्रधान उदाराम मेघवाल, मेघवाल परिषद् जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बागराणा, किशन मेघवाल, एससी-एसटी आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष कीर्तिसिंह, ब्राह्मण महासभा के प्रकाश जाजड़ा, जुगल किशोर सारस्वत, पटेल समाज के जिलाध्यक्ष जोगाराम पटेल, दमामी समाज के अध्यक्ष गिरीराज राणा, रतनलाल दमामी आदि ने संबोधित किया।

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785 अभ्यर्थियों के खिलाफ साक्ष्य नहीं

धरनास्थल पर सर्व समाज की ओर से कहा गया कि एसओजी व एसआइटी की रिपोर्ट में 785 अभ्यर्थियों के खिलाफ अब तक नकल या अन्य अनुचित साधनों का उपयोग करने का कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में पूरी भर्ती निरस्त नहीं की जाए।

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