
जोधपुर.
उचित दर से अरण्डी की सप्लाई करने का झांसा देकर मथानिया के एक व्यापारी से 45 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। सवा दो साल बाद भी अरण्डी या रुपए न मिलने पर पीडि़त व्यापारी ने सुमेरपुर के व्यापारी पिता-पुत्र के खिलाफ मथानिया थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया।
पुलिस के अनुसार मथानिया में श्री महालक्ष्मी इण्डस्ट्रीज के मालिक चैनाराम पुत्र मंगलाराम टाक की तरफ से सुमेरपुर की कृषि उपज मण्डी में विनायक ट्रेडिंग कम्पनी के अशोक घांची व उसके पिता मोहनराम के खिलाफ 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि अप्रेल 2019 में अशोक घांची मथानिया में चैनाराम के पास आया और उचित दर पर अरण्डी की अच्छी किस्म सप्लाई करने के बारे में बात की। उसकी बातों पर विश्वास कर 42 सौ रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 100 टन अरण्डी खरीदना तय हुआ था। जीएसटी, गोदाम किराया आदि मिलाकर करीब 45 लाख रुपए का बिल बनना था। चैनाराम ने 3 अप्रेल 2019 को 45 लाख रुपए आरटीजीएस से अशोक के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे, लेकिन उसे अब तक अरण्डी की सप्लाई नहीं दी गई।