
जोधपुर.
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय संख्या 6 (ADJ 6 Jodhpur)में बुधवार को शहर में दहशत फैलाने वाले वासुदेव इसरानी हत्याकाण्ड (vasudev israni murder case) की सुनवाई बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रही। मामले के मुख्य आरोपी लोहावट के ढेलाणा निवासी भोमाराम, गेंगस्टर लारेंस सहित 13 आरोपियों को सुबह ग्यारह बजे आइपीएस दिगंत आनंद के नेतृत्व में 4 हथियारबंद कमांडो और 30 पुलिसकर्मियों के साथ सभी आरोपियों को को अलग-अलग जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों के अधिवक्ता नीलकमल बोहरा, सुधीर सारस्वत, संजय विश्नोई व अन्य ने गवाहों से जिरह की। मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।
गौरतलब है कि इस वर्ष 10 जून को न्यायालय ने मुख्य आरोपी भोमाराम तथा विक्की को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 ,120 बी तथा आम्र्स एक्ट धारा 3/25 में आरोप सुना दिए थे। पूनमचंद, हरेंद्र, अनमोल, फारूक सहित अन्य आरोपियों को आइपीसी की धारा 302/120 बी, 202 तथा आम्र्स एक्ट के अंतर्गत आरोप सुनाए थे।
आरोपियों के भागने की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने सभी आरोपियों को हथकड़ी लगाकर न्यायालय में पेश किया। आरोपी सायं साढे चार बजे तक न्यायालय में उपस्थित रहे। दो साल पहले शहर में आतंक फैलाने वाले पंजाब-हरियाणा के गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई और उसके कई गुर्गों पर रंगदारी के लिए व्यवसायी वासुदेव इसरानी की हत्या करने, फायरिंग कर दहशत फैलाने सहित धमकी देने के आरोप हैं। आरोपियों ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी भी दी थी।
दो वर्ष पहले हुआ था हत्याकाण्ड
मोबाइल के शोरुम के मालिक सरदारपुरा सी रोड निवासी वासुदेव सिंधी पर 17 सितम्बर 2017 की रात पौने ग्यारह बजे पर मोटर साइकिल पर सवार दो बदमाश फायरिंग कर भाग गए थे। वासुदेव की पीठ में गोली लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चालान पेश किया।