
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने क्रिकेटर हार्दिक पंड्या को अंतरिम राहत देते हुए लूणी थाने में दर्ज एफआइआर में अग्रिम अनुसंधान पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार व शिकायकर्ता से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता पंड्या ने जोधपुर के लूणी थाने में देवाराम की ओर से महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर गत 13 जनवरी को उसके खिलाफ दर्ज करवाई गई एफआइआर निरस्त करवाने को लेकर याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की एकलपीठ ने शुक्रवार को याची को अंतरिम राहत देते हुए अग्रिम अनुसंधान पर रोक लगा दी और सरकार व परिवादी को नोटिस जारी किए।
एफआइआर में क्रिकेटर केएल राहुल और फिल्म निर्माता करण जौहर को भी आरोपी बनाया गया था। एफआइआर के अनुसार आरोपियों ने एक टीवी शो में महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। सरकार की ओर से राजलक्ष्मीसिंह चौधरी व सहायक अधिवक्ता अविनाश गोदारा ने नोटिस स्वीकार किया। याची के अधिवक्ता पंकज कुमार गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि पूर्व में कोर्ट सह आरोपी केएल राहुल के खिलाफ अग्रिम अनुसंधान पर रोक लगा चुका है।