जोधपुर

सावधानः 14 से 16 अगस्त तक भूलकर भी ना करें ये काम, वरना आपको हो जाएगी जेल, जानिए पूरा मामला

यह आदेश 14 से 16 अगस्त तक या इससे पूर्व निरस्त किए जाने तक प्रभावी रहेगा

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Aug 12, 2023

जोधपुर। स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आने के साथ ही पुलिस भी सतर्क हो गई है। किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए पुलिस कमिश्नरेट में ड्रोन व अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्टस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी के लिए पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू कर बगैर अनुमति ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है।

यह आदेश 14 से 16 अगस्त तक या इससे पूर्व निरस्त किए जाने तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र को सामरिक व ऐतिहासिक दृष्टि से संवेदनशील माना गया है। इसी के चलते विभिन्न कार्यक्रमों में ड्रोन के उपयोग को नियंत्रित करने को आवश्यक माना गया है। निषेधाज्ञा की धारा 144 के तहत निम्नलिखित आदेश प्रभावी रहेंगे।

- पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में ड्रोन व किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी जरूरी होगा।

- आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संचालन/प्रबंधन करने वाले व्यक्ति पर आइपीसी 1860 की धारा 188 व अन्य विधिक प्रावधानों में कार्रवाई होगी।

Published on:
12 Aug 2023 02:17 pm
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