जोधपुर

रेलवे परिसर में संचालित कार शोरूम तीन दिन में खाली करने के निर्देश

रेलवे परिसर में संचालित टाटा कार शोरूम को खाली करने के लिए तीन दिन का समय
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Instructions for evacuating the car showroom in three days
रेलवे परिसर में संचालित कार शोरूम तीन दिन में खाली करने के निर्देश

-जनहित याचिका निस्तारित

जोधपुर.

राजस्थान हाईकोर्ट ने रेलवे परिसर में संचालित टाटा कार शोरूम को खाली करने के लिए तीन दिन का समय देते हुए जनहित याचिका निस्तारित कर दी।


जस्टिस संगीत लोढा व जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ में मंगलवार को याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता हरीशकुमार वैष्णव की ओर से राजवेन्द्र सारस्वत ने कहा कि नियमानुसार रेलवे परिसर में स्थित मल्टी फंक्शनल एनेक्सी में सिर्फ यात्रियों की सुविधा से संम्बंधित परमिटेड एक्टिविटीज को ही स्वीकृति दी जा सकती है। जबकि रेलवे ने टाटा मोटर्स को शोरूम के लिए बिल्डिंग किराए पर दे दी।

शोरूम संचालक वीरप्रभु एजेंसीज की ओर से रिषभ तायल ने कहा कि वहां यात्रियों को पिक एंड ड्रॉप की सुविधा के लिए वाहन रखे गए हैं।

आइआरसीटीसी की ओर से कार्तिक लोढा ने कहा कि उन्हें दिसम्बर में ही शोरूम खाली कराने का नोटिस दे चुके थे।

इसके बाद हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर संचालक से पूछा था कि शोरूम कब तक खाली करोगे। संचालक की ओर से कहा गया कि वो शोरूम खाली करने को तैयार हैं।

Published on:
31 Oct 2018 01:57 am