जोधपुर

ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नियुक्ति निरस्त नहीं करने के निर्देश

हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
less than 1 minute read
Jul 22, 2021
ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नियुक्ति निरस्त नहीं करने के निर्देश
ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नियुक्ति निरस्त नहीं करने के निर्देश

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2019 में अंतिम चयन के बावजूद 2018-19 के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के अभाव में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार ,गृह सचिव व पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ में याचिकाकर्ता किशन सिंह भाटी एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता केशव भाटी व शौभाग सिंह राठौड़ ने कहा कि पुलिस ने कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक, बीकानेर, दसवीं बटालियन आरएसी, बीकानेर , पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, पुलिस अधीक्षक श्रीहनुमानगढ़ जिले से ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन किया। उसके बाद लिखित परीक्षा व शारीरिक दक्षता परीक्षा पास कर अंतिम रूप से चयनित हो गए।चयन के बाद विभाग द्वारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वर्ष 2018-19 के नहीं होना पाते हुए ज्वाइनिंग नहीं दी गई। जबकि शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय विभाग ने छह माह पुराना सर्टिफिकेट मांगा था। याचिकाकर्ताओं के पास वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के बने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हैं, लेकिन विभाग ने नियुक्ति निरस्त करने के नोटिस भेज दिए हैं। एकलपीठ ने नियुक्ति निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2018-19 के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने को कहा है। आवेदन करने पर सम्बंधित प्राधिकारी को सत्यापन के पश्चात विधि अनुसार कदम उठाने को कहा है।

Updated on:
22 Jul 2021 12:53 pm
Published on:
22 Jul 2021 12:53 pm