जोधपुर

JDA चलाएगा अभियान, बकाया लीज राशि पर 100% ब्याज माफ-पट्टों पर मिलेगी इतनी छूट

फ्री होल्ड पट्टा के लिए 10 वर्ष की लीज राशि अग्रिम जमा करने पर 60 प्रतिशत छूट और लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए आठ वर्ष की राशि अग्रिम जमा करने पर 60 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

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Sep 16, 2025
जोधपुर विकास प्राधिकरण। फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर-2025 आयोजित करेगा। इनमें राज्य सरकार की ओर से कई शुल्क में बड़ी छूट भी मिलेगी। अभियान में बकाया लीज राशि पर 100 प्रतिशत ब्याज माफ और फ्री होल्ड पट्टों पर 60 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

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किस पर कितनी छूट का फायदा

लीज राशि में बड़ी राहत: वर्ष 2025-26 तक की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। फ्री होल्ड पट्टा के लिए 10 वर्ष की लीज राशि अग्रिम जमा करने पर 60 प्रतिशत छूट और लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए आठ वर्ष की राशि अग्रिम जमा करने पर भी 60 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

पुनर्ग्रहण शुल्क में राहत : आवासीय भूखंडों के पुनर्ग्रहण शुल्क में 250 वर्गमीटर तक 75 प्रतिशत, 251-500 वर्गमीटर तक 50 प्रतिशत और 501-1000 वर्गमीटर तक 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

भूमि संबंधी सेवाएं : प्राधिकरण की ओर से अनुमोदित योजनाओं में पट्टे, उपविभाजन-पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, नामांतरण, खांचा भूमि, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र और भवन निर्माण स्वीकृति का काम किया जाएगा। लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे जारी करने का विशेष अभियान भी चलेगा।

बुनियादी सुविधाओं में सुधार : सड़कों की मरमत और गड्ढे भरने के काम, शहर के मुय चौराहों और बीच की पट्टियों (डिवाइडर) को सुंदर बनाना, पार्कों और सरकारी जगहों की साफ-सफाई व सजावट, बारिश के पानी की नालियों की सफाई और मरमत का काम भी इस अभियान में शामिल है।

मौका निरीक्षण की छूट : नामांतरण, लीज होल्ड से फ्री होल्ड, लीज डीड निष्पादन, अनापत्ति प्रमाण पत्र और उप-विभाजन/पुनर्गठन के प्रकरणों में मौका निरीक्षण नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदनों को पहले ऑनलाइन किया जाएगा। फिर छूट का लाभ मिलेगा।

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कच्ची बस्ती नियमन : सर्वेशुदा/ चिन्हित/ अधिसूचित कच्ची बस्ती में 31 दिसंबर 2021 पूर्व के कब्जे का नियमन कर शेष भूखंडों के पट्टे दिए जाएंगे। मूल पट्टेधारी से भूखंड का कितनी ही बार पंजीकृत विक्रय हो, अंतिम क्रेता से भूमि निष्पादन नियम 1974 में निर्धारित दर 10 रुपए प्रति वर्गमीटर से राशि लेकर नामांतरण किया जा सकेगा।

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