Jodhpur News : जोधपुर शहर में मोबाइल कंपनियों पर शिकंजा कसा। सिम कार्ड बिक्री का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट में निषेधाज्ञा जारी की है। साथ ही कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी।
Jodhpur News : जोधपुर शहर में मोबाइल सिम कार्ड की अनियमित बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस आयुक्तालय जोधपुर ने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के डीलर्स और सब डीलर्स के लिए सख्त आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात) शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया द्वारा जारी किया गया है, जो 11 जून से 9 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के अनुसार, अब सिम कार्ड बेचने वाले सभी डीलर्स और सब डीलर्स को ग्राहक का विस्तृत रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। इसमें ग्राहक का नाम, स्थाई एवं वर्तमान पता, वैध पहचान पत्र, सिम कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, सिम आवंटन की तिथि व समय, तथा ग्राहक के हस्ताक्षर आदि शामिल होंगे। साथ ही, अगर कोई संदिग्ध ग्राहक मिले तो उसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को देनी होगी।
1- सिम बिक्री का दैनिक रजिस्टर।
2- ग्राहक की पूरी जानकारी।
3- पहचान पत्र और सिम वितरण का साक्ष्य।
4- रिकॉर्ड कम से कम 5 वर्षों तक सुरक्षित रखना।
यदि कोई डीलर इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि हर डीलर समय रहते इसके पालन के लिए तैयार रहे।