जोधपुर

युवक की हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास

मामूली बात पर मारपीट और हत्या का मामला  
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Life imprisonment for accused of murder
युवक की हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास

जोधपुर.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या छ: की न्यायधीश श्वेता शर्मा ने सूरसागर थाना क्षेत्र के हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मामले के अनुसार परिवादी गणेशराम ने 27 फरवरी 2013 को सूरसागर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवा कर बताया कि उसकी पत्नी और पास में रहने वाले संतोष के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी इसके बाद उसकी पत्नी पीहर चली गई।

उसके बाद उसके ही रिश्तेदारों ने रात में संतोष के घर पर हमला कर मारपीट की जिसमें युवक संतोष गंभीर घायल हो गया। उपचार के दौरान एक मार्च 2013 को संतोष की मौत हो गई।

सूरसागर पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में पांच आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। अंतिम बहस करते हुए अपर लोक अभियोजक दिनेश शर्मा ने आरोपियों को कठोर सजा देने की मांग की जबकि आरोपी के अधिवक्ताओं ने मामले को संदिग्ध बताते हुए बरी करने का निवेदन किया।

कोर्ट ने हत्या के चार आरोपी मदनलाल पुत्र बस्तीराम, श्यामलाल पुत्र मदनलाल, शेरू पुत्र मदनलाल व अर्जुनराम पुत्र डुंगराराम को आजीवन कारावास की सजा के आदेश दिए हैं। विचारण के दौरान एक आरोपी सुरेश की मौत हो गई थी।

Published on:
04 Feb 2019 11:08 pm