
जोधपुर।
केन्द्र सरकार की अधिसूचना के आधार पर प्रदेश में खरीफ सीजन 2021 व रबी 2021-22 के लिए फ सल बीमा अधिसूचना के अनुसार 31 जुलाई तक फ सल बीमा हो सकेगा। 31 जुलाई तक जिन किसानों को ऋ ण वितरण या नवीनीकरण हो जाएगा, उन किसानों का स्वत: ही बीमा हो जाएगा। केन्द्र सरकार ने ऋणी किसानों को फसल में बदलाव करने की स्थिति में बैंक में 29 जुलाई तक इसकी सूचना देने की भी सुविधा दी है। ऋणी किसान 24 जुलाई तक बैंक में ऑप्शन आउट फ ॉर्म भरकर देने पर ऋणी किसान फसल बीमा से अलग हो सकेंगे। इसके अलावा, गैर ऋ णी किसान 31 जुलाई तक सीएससी से फ सल बीमा करवा सकेंगे। गैर ऋ णी व बटाईदार किसान को आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक के आईएफएसई कोड की जानकारी के साथ बैंक डायरी की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से देनी होगी। जोधपुर जिले के लिए फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।
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15 सितम्बर तक किसानों को वितरण होगी बीमा पॉलिसी
खरीफ फ सल बीमा के लिए जारी अधिसूचना में फ सल बीमा कंपनियों को तय समय सीमा में किसानों को फ सल बीमा पॉलिसी वितरण करने के लिए पाबंद किया गया है। फ सल खराबे के दौरान व्यक्तिगत क्लेम दर्ज करवाते समय बीमित फ सल व रकबे की जानकारी के अभाव में किसान क्लेम दर्ज नहीं करवा पाते है, ऐसे में बीमा कंपनियों को 20 अगस्त तक ग्राम स्तर पर शिविरों का शेड्यूल जारी करने व 15 सितम्बर तक गांवों में शिविर आयोजित करके किसानों को पॉलिसी वितरण करने के निर्देश जारी किए गए है।
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खरीफ सीजन के लिए जोधपुर जिले की 10 फसलें अधिसूचित
फसल -- जोखिम कवर -- कृषक हिस्सा प्रीमियम
बाजरा - 18162 रु - 363.24 रु
कपास - 28689 रु - 1434.45 रु
मूंगफ ली - 113116 रु - 2262.32 रु
मूंग - 47709 रु - 954.18 रु
मोठ - 20903 रु - 418.16 रु
तिल - 27304 रु - 546.08 रु
ग्वार - 23044 रु - 460.88 रु
चंवला - 33650 रु - 673.00 रु
ज्वार - 17201 रु - 344.02 रु
अरण्डी - 30000 रु - 1500.00 रु (अरंडी का मौसम आधारित फ सल बीमा)
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