MMPBY: योजना के तहत लाभ लेने के लिए प्रदेश के सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होंगे। पशुपालकों को बीमा विभाग के एप/सॉफ्टवेयर पर आवेदन करना होगा।
बिलाड़ा/पत्रिका। राजस्थान सरकार की ओर से वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना ( Mangla PASHU BIMA YOJNA ) के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 12 जनवरी रखी गई है। इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके अमूल्य पशुधन के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत पहले 5-5 लाख दुधारु गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंशीय पशुओं का बीमा किया जाएगा।
बीमा प्रतिनिधि की ओर से सर्वे तथा पशु चिकित्सक की ओर से मृत पशु का पोस्टमॉर्टम परीक्षण कर समस्त प्रक्रिया को निर्धारित सॉफ्टवेयर /ऐप में इन्द्राज किया जाएगा। बीमा विभाग की ओर से 21 कार्य दिवस के भीतर मृत बीमित पशु की दावा राशि का भुगतान सम्बन्धित पशुपालक को किया जाएगा।
योजना के तहत लाभ लेने के लिए प्रदेश के सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक पात्र होंगे। पशुपालकों को बीमा विभाग के एप/सॉफ्टवेयर पर आवेदन करना होगा। मोबाईल ऐप/वेबपोर्टल पर 13 दिसम्बर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक आवेदन किया जा सकता है।
अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रमशः 16 और 12 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। बीमा के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। चयनित पशुपालक के अधिकतम 2 दुधारू पशु (गाय, भैंस अथवा दोनो), 10 बकरी / 10 भेड़ / 1 उष्ट्र वंश पशु का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। यह बीमा उन्हीं पशुओं का होगा जो किसी अन्य योजना के तहत बीमित नहीं हो।
योजना के तहत किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना जैसे आग लगने, सडक दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने, प्राकृतिक आपदा, जहरीला घास खाने या सर्प/कीडा काटने, किसी बीमारी आदि में मृत्यु होने पर बीमा क्लेम मिलेगा।
बीमा एक वर्ष के लिए किया जाएगा और पशुपालक को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र व दुग्ध उत्पादन क्षमता के आधार किया जाएगा। लेकिन किसी भी स्थिति में बीमा की अधिकतम राशि 40 हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।
पशुओं के बीमा के लिए निर्धारित उम्र अनुसार गाय की उम्र 3 से 12 वर्ष और भैंस की 4 से 12 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार बकरी और भेड़ की उम्र 1 से 6 वर्ष जबकि ऊंट की उम्र 2 से 15 वर्ष होनी चाहिए।