
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) में केंद्रीय रुक्ष क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZARI) के सामने स्थित एक बहुमंजिला इमारत में अनुमति से पांच फ्लोर ज्यादा निर्मित करने के मामले में सुनवाई अब 13 दिसंबर को होगी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्षकारों ने प्रत्युत्तर पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा।
रविंद्र शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में बताया था कि उम्मेद हाइट्स (ummed hights) के नाम से बहुमंजिला इमारत के लिए रीको (RIICO) ने आठ फ्लोर की अनुमति दी थी, लेकिन निर्माता ने अनुमति से पांच फ्लोर ज्यादा निर्मित कर दिए। निर्माण के लिए आठ फ्लोर यानि 30 मीटर ऊंचाई तक ही अनुमति दी गई थी, लेकिन मौके पर 13 फ्लोर यानि 42.84 मीटर तक अवैध निर्माण करवा दिया गया। कोर्ट ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए राज्य सरकार व रीको को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था तथा मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे।
इस बीच रीको ने प्रतिवादी के प्रतिवदेन का परीक्षण करने के बाद 39 फीट ऊंचाई से अधिक का निर्माण हटाने सहित बेटरमेंट लेवी व जुर्माने के तौर पर करीब 8 करोड़ रुपए जमा करवाने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि याचिका लंबित रहने के दौरान रीको ने 21 फरवरी, 2019 को कुछ शर्तों के साथ अवैध निर्माण का नियमन करने के आदेश जारी किए हैं, जो कि रीको के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।