जोधपुर

रेलवे लाइन के लिए भूमि आवाप्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश

आवाप्ति अधिकारी पर 50 हजार जुर्माना
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Order for cancellation of land acquisition process for railway line
रेलवे लाइन के लिए भूमि आवाप्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश

जोधपुर

राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के न्यायधीश जस्टिस संदीप मेहता ने हनुमानगढ़ जिले में रेलवे की सादुलपुर रेलवे जंक्शन की बाइपास लाइन के लिए भूमि अवाप्ति प्रक्रिया को कानून विरुद्ध बताते हुए रद्द करने का आदेश दिया है।

यह आदेश राधा टेकवानी और लाजवंती की और से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। आदेश में भू आवाप्ति अधिकारी 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस मेहता ने अपने आदेश में रेलवे प्रोजेक्ट में देरी ना हो इसलिए सरकार से दो माह में वैकल्पिक प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं।


याचिकाकर्ताओं की ओर से हर्षित भुरानी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की जमीन कृषि भूमि को आवासीय में परिवर्तित करवा दिया गया था और उस पर कॉलोनी काटी जा रही थी।

लेकिन सरकार की ओर से रेलवे बाइपास लाइन के लिए भूमि आवाप्ति के लिए जारी की गई अधिसूचना में इस जमीन को कृषि भूमि दर्शा दिया गया। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से आवाप्ति अधिकारी के समक्ष आपत्ति उठाई गई।

इन आपत्तियों को भूमि अवाप्ति अधिकारी ने स्वयं के स्तर पर विधि विरुद्ध तरीके से निरस्त कर दिया। इस मामले में राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज कर अनुमति नहीं ली गई और अपने ही स्तर पर अवार्ड प्रस्तवित कर मुआवजा देने के लिए अधिसूचनाएं जारी कर दी।

Published on:
19 Dec 2018 01:03 am