
जोधपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु के चार महीनों बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने राजसमंद विधायक के तौर पर किरण माहेश्वरी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस प्रार्थना को भी ठुकरा दिया, जिसमें उसने राजसमंद से खुद को पांच वर्ष के लिए निर्वाचित घोषित करने की मांग की थी।
न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की एकलपीठ में याचिकाकर्ता जितेन्द्र कुमार ने चुनाव याचिका दायर करते हुए कहा था कि वर्ष 2018 में विधानसभा चुनावों के दौरान किरण माहेश्वरी ने अपने नामांकन में आपराधिक मामलों का पूरा ब्यौरा नहीं दिया था। एकलपीठ ने कहा कि प्रतिवादी का निधन हो चुका है, ऐसे में अब लंबित आपराधिक मामलों के गैर प्रकटीकरण के विषय में कोई विचार-विमर्श नहीं किया जा सकता। माहेश्वरी का पिछले वर्ष 30 नवंबर को निधन हो गया था और चुनाव आयोग ने 2 दिसंबर को राजसमंद सीट रिक्त घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी। इस सीट पर 17 अप्रैल को उप चुनाव प्रस्तावित है।
एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के दावों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि याची ने अपने आपको कई संगठनों और राजनीतिक दल से जुड़ा बताया है। इस आधार पर वह स्वयं को प्रतिवादी के निधन होने पर निर्वाचित घोषित करने के योग्य नहीं बता सकता। यह अनुमान लगाना संभव भी नहीं है और इस तथ्य को मानने के लिए कोई आधार नहीं है कि याचिकाकर्ता के समुदाय से संबंधित व्यक्ति उसके पक्ष में वोट डालेंगे। मात्र संगठनों से जुड़े होने मात्र से उसे तब तक निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता, जब तक वह चुनाव लडकऱ निर्वाचन के लिए अपेक्षित वोट अर्जित न करे। न्यायाधीश माथुर ने कहा कि जनता अपनी इच्छा वोट के रूप में व्यक्त करती है। इसलिए कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता क्यों न हो, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि जनता उसे चुनेगी। चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। चुनाव से लोग अपने नेतृत्व को चुनते हैं। इसलिए केवल वोट और वोट ही एक उम्मीदवार का भाग्य तय कर सकते हैं और इस तरह के मामलों में अदालतें कोई अनुमान नहीं लगा सकती।