
- बाल वाहिनियों के सुरक्षित सफर के लिए बैठक
जोधपुर.
बाल वाहिनी से स्कूल जाने-आने वाले बच्चों को परेशानी से बचाने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाली बालवाहिनी को रोक कर चालान बनाने की बजाय उनका फोटो खींच कर ई-चालान बनाया जाएगा। यह निर्णय सोमवार को पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग, स्कूल प्रबंधन, अभिभावक और बाल वाहिनी चालकों की बैठक में किया गया।
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय और यातायात) भुवनभूषण यादव ने बैठक में बताया कि चालक की सीट या बगल में छात्र या अन्य व्यक्ति बैठा मिलने पर, क्षमता से अधिक छात्रों के परिवहन तथा खतरनाक तरीके से बालवाहिनी चलाने पर पुलिस थाना में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय और विभागीय निर्देशों की पालना में पुरानी और जर्जर हाल बालवाहिनियां हटाई जाएगी। अभिभावक संघ, विद्यालयों के यातायात मेंटर, शिक्षा अधिकारी, प्रशासन, यातायात और परिवहन विभाग का वाट्सऐप गु्रप बनाया जाएगा। जिस पर मिलने वाली शिकायतों/सुझावों का त्वरित समाधान किया जाएगा। बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात निर्मला विश्नोई, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात रामसिंह, जिला परिवहन अधिकारी गणपत पूनड़ सहित अन्य विभागों के लोग, अभिभाावक, स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग, चालक मौजूद थे।
1. बालवाहिनी के चालान बनाते समय बच्चों की सुविधा के लिए बालवाहिनी का फोटो खींचकर, चालक को अवगत करवाकर 1-2 मिनट से अधिक का समय नहीं लगाया जायेगा। फोटो खींचकर ई-चालान भी किये जायेंगे। इस निर्णय से सभी को अवगत करवाया गया है।
2. चालक की सीट या बगल में छात्र/अन्य व्यक्ति बैठा मिलने पर, क्षमता से अधिक छात्रों के परिवहन तथा खतरनाक तरीके से बालवाहिनी चलाने पर पुलिस थाना में प्रकरण पंजीबद्ध किया जायेगा।
3. बालवाहिनी में बच्चों के सुरक्षित परिवहन की जिम्मेदारी अभिभावकों, बालवाहिनी चालक/मालिक व विद्यालय प्रशासन की संयुक्त रूप से होगी तथा पुलिस एवं परिवहन विभाग सभी नियमों की पूर्ण पालना करवायेगें।
4. जिला परिवहन अधिकारी जोधपुर ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं विभागीय निर्देशों की पालना में पुराने एवं जर्जर हालात के वाहन बालवाहिनी से हटाए जायेंगे।
5. बैठक में सम्मिलित अभिभावक संघ, विद्यालयों के यातायात मेंटर, शिक्षा अधिकारी, प्रशासन, यातायात एवं परिवहन विभाग का वाट्सऐप ग्रुप बनाया जायेगा। जिस पर मिलने वाली शिकायतों/सुझावों का समाधान त्वरित गति से किया जायेगा।
6. सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य; टेलीफोन नम्बर के अतिरिक्त मोबाईल नम्बर भी देंगे ताकि विद्यालय समय के पश्चात भी सम्पर्क किया जा सके।
7. सभी बालवाहिनी चालकों के पास सम्बन्धित विद्यालय द्वारा जारी किया हुआ वैद्य परिचय पत्र होगा। परिचय पत्र निर्धारित प्रारूप में होगा।
8. सभी विद्यालय बालवाहिनी योजना के अन्तर्गत संचालित समस्त वाहनों का रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में संधारित करेंगे।
9. सभी बालवाहिनी चालकों के पास बालवाहिनी में परिवहन कर रहे प्रत्येक बालक से सम्बन्धित जानकारी होगी।
10. बालवाहिनी में टेप रिकार्डर एवं प्रेशर हॉर्न पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी।
11. सभी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को लाने व ले जाने हेतु आने वाले अभिभावकों के वाहनों एवं बालवाहिनियों की पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।