
Asaram Medical Relief: जोधपुर: यौन उत्पीड़न के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के ठीक एक दिन बाद राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आसाराम को अपने इलाज के लिए एक महीने का समय और दे दिया है।
बता दें कि वर्तमान में आसाराम जोधपुर के 'आरोग्यम अस्पताल' में आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज करवा रहे हैं। इलाज की अवधि को आगे बढ़ाने के लिए आसाराम की तरफ से कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है और सरकार से आसाराम के स्वास्थ्य को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है।
एक नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाए जाने के बाद से आसाराम जेल में बंद हैं। उन्होंने अपनी सजा के खिलाफ और खराब सेहत का हवाला देकर जमानत की गुहार लगाई थी। पिछले करीब दो साल से उन्हें लगातार अंतरिम राहत मिल रही थी, लेकिन पिछले महीने 2 जून को राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया था।
राहत खत्म होने के बाद आसाराम को दोबारा सरेंडर कर जेल जाना पड़ा था। हालांकि, जेल जाने के बाद स्वास्थ्य बिगड़ने का हवाला देकर उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने की इजाजत मांगी थी, जिसके बाद से उनका आरोग्यम अस्पताल में इलाज चल रहा है।
हाईकोर्ट से यह राहत मिलने से ठीक एक दिन पहले यानी मंगलवार, 30 जून को सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को कोई राहत नहीं मिली थी। आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट के सजा वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत देने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आसाराम की तबीयत ज्यादा बिगड़ती है, तो वे अपनी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए दोबारा अपील कर सकते हैं। मामले में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2 जून को जब आसाराम की मेडिकल जांच की गई थी, तो उनकी जान को कोई तुरंत खतरा नहीं पाया गया था।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका इलाज जारी रहेगा और अदालत अब छुट्टियों के बाद इस मामले पर आगे की सुनवाई करेगी। फिलहाल, हाईकोर्ट के नए आदेश के बाद आसाराम अगले एक महीने तक अस्पताल में ही रहकर अपना इलाज करवा सकेंगे।