
आसाराम को मिली जमानत (फोटो- पत्रिका)
Asaram Bail News: जोधपुर हाईकोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके इलाज के लिए दायर नियमित जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें छह महीने की अंतरिम जमानत दी है। यह राहत स्वास्थ्य कारणों और बढ़ती उम्र को देखते हुए दी गई है।
मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आसाराम को इलाज के लिए अस्थाई जमानत देने का आदेश जारी किया।
आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि आसाराम लंबे समय से बीमार हैं और जेल में रहकर उनका समुचित इलाज संभव नहीं है। ऐसे में बिना कस्टडी के जमानत मिलने से उनके उपचार में राहत मिल सकेगी।
अदालत ने आसाराम की उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और पिछले 12 वर्षों से जेल में होने के आधार पर यह राहत प्रदान की। आसाराम वर्तमान में एक निजी अस्पताल में इलाजरत हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट से मिली इस अंतरिम जमानत के बाद अब आसाराम को छह महीने तक जेल में नहीं रहना होगा। अदालत के फैसले की जानकारी मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।
Updated on:
29 Oct 2025 01:28 pm
Published on:
29 Oct 2025 01:28 pm
