
Asaram (Photo- Patrika)
जोधपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने 27 अगस्त 2025 को आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाया कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर नहीं है, इसलिए जमानत की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जा सकती।
जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह निर्देश भी जारी किया कि आसाराम को व्हीलचेयर की सुविधा और जेल में एक सहायक की अनुमति दी जाए। साथ ही यदि आवश्यक हो तो उन्हें AIIMS जोधपुर में चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाया जा सकता है।
सचिवालय की ओर से यह भी आदेश दिया गया कि आसाराम को 29 अगस्त को जमानत की अवधि समाप्त होने पर 30 अगस्त तक जोधपुर सेंट्रल जेल में आत्मसमर्पण करना होगा।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को एक अन्य मामले में स्वास्थ्य आधार पर उन्हें 3 सितंबर 2024 तक अंतरिम जमानत दी थी। क्योंकि वे ICU में भर्ती थे और स्थिति गंभीर बताई गई थी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान चिकित्सा परिस्थितियां इतनी गंभीर नहीं हैं कि उन्हें जेल से और छूट दी जाए, और इसलिए उन्हें निर्दिष्ट समय पर आत्मसमर्पण करना अनिवार्य होगा।
Updated on:
28 Aug 2025 01:30 pm
Published on:
28 Aug 2025 08:00 am
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