जोधपुर

प्रतापनगर क्षेत्र के माली समाज का मामला : समाज से बहिष्कृत करने वाले आठ पंचो के खिलाफ कोर्ट ने लिया एक्शन

अतिरिक्त महानगर मजिस्ट्रेट ने माली समाज के पंचों द्वारा एक व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत ( न्यात बाहर) करने तथा दंड स्वरूप एक लाख रुपये की राशि जमा कराने के लिए दबाव बनाने वाले आठ व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143,384 तथा 500 के अंतर्गत प्रसंज्ञान लिया।
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rajasthan highcourt decision on related to Excluded from society
प्रतापनगर क्षेत्र के माली समाज का मामला : समाज से बहिष्कृत करने वाले आठ पंचो के खिलाफ कोर्ट ने लिया एक्शन

जोधपुर .अतिरिक्त महानगर मजिस्ट्रेट ने माली समाज के पंचों द्वारा एक व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत ( न्यात बाहर) करने तथा दंड स्वरूप एक लाख रुपये की राशि जमा कराने के लिए दबाव बनाने वाले आठ व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143,384 तथा 500 के अंतर्गत प्रसंज्ञान लिया। न्यायालय ने माली समाज के पंच घेवरराम, खुमाराम, भोमाराम, भंवराराम, रामूराम,सत्यनारायण,मांगीलाल तथा हनुमानराम के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 22 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

मामले के अनुसार दो वर्ष पूर्व प्रतापनगर क्षेत्र में माली समाज के वेलफेयर के लिए काम करने वाले परिवादी बनाराम ने न्यायालय में एक शिकायत पेश कर बताया कि 19 दिसंबर 2016 को उसकी चाचीजी के देहांत पर समाज के आठ नामजद पंचों ने समाज से बहिष्कृत करने तथा एक लाख रुपये की राशि समाज के कोष में जमा कराने का दबाव बनाया। आरोपियों ने चार दिन बाद ही दंड राशि जमा कराने का फिर दबाव बनाया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी।इसके खिलाफ परिवादी के अधिवक्ता श्याम पालीवाल ने पाँच गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय में एक प्रोटेस्ट पिटिशन पेश कर आरोपियों खिलाफ प्रसंज्ञान लेने का निवेदन किया जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सभी आठ आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया।

Updated on:
05 Sept 2019 04:38 pm
Published on:
05 Sept 2019 04:38 pm