
जोधपुर. पोक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अखिलेश कुमार ने चार वर्ष पूर्व सूरसागर क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से बलात्कार करने के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। परिवादी ने सूरसागर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर बताया कि उसकी भांजी ननिहाल में रहती है, 8 मार्च 2017 को बच्ची स्कूल जाने को कह गई लेकिन वापस नहीं आई। पड़ताल की तो पला चला कि उसी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। अंतिम बहस करते हुए आरोपी के अधिवक्ता ने मामला झूठा बताते हुए बरी करने का आग्रह किया। विशिष्ट लोक अभियोजक शिवप्रकाश भाटी ने 20 गवाहों व महत्वपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर 17 वर्षीय पीडि़ता के साथ बलात्कार के आरोपी को कठोर दंड देने का निवेदन किया। कोर्ट ने मूल रूप से सुजानगढ़ तहसील के राकेश पुत्र श्रवणकुमार को पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 में सजा सुनाई।