जोधपुर

हाईकोर्ट ने पूछा, मंडोर उद्यान की सूरत संवारने के प्रस्तावों का क्या हुआ

हाईकोर्ट ने पूछा, मंडोर उद्यान की सूरत संवारने के प्रस्तावों का क्या हुआ कलक्टर, जेडीए आयुक्त व सानिवि के अतिरिक्त मुख्य अभियंता तलब
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Jul 16, 2019
The High Court asked, what happened to the proposals to beautify the M
हाईकोर्ट ने पूछा, मंडोर उद्यान की सूरत संवारने के प्रस्तावों का क्या हुआ

जोधपुर. मंडोर उद्यान की बदहाली को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ में याचिकाकर्ता रणछोड़सिंह परिहार द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता राजवेन्द्र सारस्वत ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रगति रिपोर्ट पेश की गई है, लेकिन इसमें कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने रिपोर्ट में बताया कि 307 लाख रुपए के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए गए हैं। इनमें से 95 लाख रुपए फुटपाथ, प्लास्टर, कलरिंग तथा स्टील रेलिंग के लिए, 170 लाख रुपए रिपेयरिंग व रिनोवेशन के लिए, 19.62 लाख रुपए स्टोन पिलर व झूलों, टॉयलेट के लिए 11 लाख तथा केंटीन रिनोवेशन के लिए 10 लाख रुपए का प्रस्ताव किया गया है। सारस्वत ने बताया कि रिपोर्ट में यह बताया ही नहीं गया है कि यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ या नहीं और इस प्रस्ताव के पेटे कितनी राशि मंजूर की गई। इसी तरह मंडोर उद्यान में सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा विद्युतीकरण कार्यों के लिए 176 लाख रुपए के प्रस्ताव का भी जिक्र है, लेकिन उसके स्टेटस के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। उद्यान के रखरखाव के लिए मांगे गए 40 लाख रुपए में से 19.05 लाख रुपए आवंटित किए जाने की जानकारी दी गई है। मानव संसाधनों की जरूरत के लिहाज से बताया गया कि 16 सिक्यूरिटी गाड्र्स की जरूरत है, लेकिन 8 पद स्वीकृत है। इसी तरह क्लीनर के 20 की जगह 10 तथा गार्डनर के 25 की जगह 12 पद स्वीकृत है। एक सुपरवाइजर, दो पंप ऑपरेटर, एक फिटर, दो हैल्पर तथा एक इलेक्ट्रिशियन के पद दरकार बताई गई है, परंतु रिपोर्ट में कही यह खुलासा नहीं किया गया है कि वर्तमान में कितने कार्मिक कार्यरत है। इस रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए खंडपीठ ने कलक्टर, जेडीए आयुक्त व पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को तलब किया है।

Published on:
16 Jul 2019 08:28 pm