
जोधपुर. घर व संस्थान में निरीक्षण के दौरान तीसरी बार लार्वा मिलने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ५ सौ रुपए का जुर्माना वसूलेगा। सीएमएचओ डॉ. बलवंत मंडा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से 2018 में जारी एक अधिसूचना में डेंगू, मलेरिया व स्वाइन फ्लू आदि मौसमी बीमारियों को नोटिफ ाइबल डिजीज की श्रेणी में रखा गया है। अब स्वास्थ्य दल के निरीक्षण में दूसरी बार भ्रमण के दौरान जिस घर या संस्थान में लार्वा पाया जाएगा,उसके मालिक को 24 घण्टे मे लार्वा नष्ट करने के लिए लिखित में नोटिस दिया जाएगा। तीसरे भ्रमण में भी लार्वा पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 500 रुपए का चालान काटा जाएगा। सीएमएचओ डॉ. मंडा ने कहा कि शहरवासी सजग नागरिक की भूमिका अदा करें। डिप्टी सीएमएचओ डॉ. प्रीतम सिंह सांखला ने बताया कि राज्य सरकार ने अधिसूचना में निजी अस्पतालों, प्रयोगशालाओं को भी सम्मिलित किया गया है।
डेंगू को लेकर चिकित्सा अधिकारियों की बैठक
शहर में फैल रही डेंगू बीमारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा प्रशासन के अधिकारियों ने शुक्रवार को बैठक आयोजित की। राज्य सरकार के निर्देश पर समन्वय से कार्य करने पर चर्चा की। बैठक में डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. एसएस राठौड़, संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. युद्धवीरसिंह राठौड़, पीएसएम के डॉ. सुमन भंसाली, व डिप्टी सीएमएचओ प्रीतमसिंह सहित अस्पताल के अधीक्षक मौजूद थे।