
जोधपुर
राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश संदीप मेहता ने कोर्ट के आदेश के बावजूद सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होने पर सरस्वती नगर स्थित आरएसएम इंटरनेशल स्कूल प्रिंसिपल के नाम जमानती वारंट जारी कर अगली सुनवाई पर 16 नवंबर को तलब किया है।
यह आदेश खुशबू कंवर की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में दिए गए।
याचिकाकर्ता की ओर से गौरव थानवी ने बताया कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही से याचिकाकर्ता का नाम सीबीएसई की मार्कशीट में बदल गया है।
सीबीएसई व स्कूल प्रशासन को आवेदन करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। इस पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सीबीएसई व स्कूल प्रिंसिपल को नोटिस जारी किए थे।
सीबीएसई ने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जवाब भेजा, जबकि स्कूल प्रिसिंपल को नोटिस का जवाब नहीं देने पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन प्रिंसिपल ने ना तो जवाब दिया ना ही वो कोर्ट में पेश हुई।