जोधपुर

खाजूवाला में जहां हटाने थे अतिक्रमण, वहां आवंटन पत्र जारी

प्रभावि पक्षों की ओर से रिव्यू पिटिशन पेश
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where the encroachment was removal, issuance of allotment letter
खाजूवाला में जहां हटाने थे अतिक्रमण, वहां आवंटन पत्र जारी

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बीकानेर के खाजूवाला में वन विभाग की भूमि को लेकर पूर्व में दिए आदेश के खिलाफ प्रभावित पक्ष की ओर से बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में हाईकोर्ट सीजे प्रदीप नन्द्राजोग व डॉ जस्टिस पीएस भाटी की खंडपीठ में रिव्यू एप्लीकेशन पेश की गई।

मामले के अनुसार बगदाराम ने जनहित याचिका पेश कर बताया कि बीकानेर के खाजूवाला में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका निस्तारित करते हुए वन विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश पारित किया था।

इस पर वहां काबिज प्रभावित लोगों ने हाईकोर्ट में रिव्यू एप्लीकेशन पेश कर बताया कि खाजूवाला की जिस भूमि को लेकर आदेश पारित किया गया है वहां उन लोगों को आवंटन पत्र जारी कर रखा है, ऐसे में उनको नहीं हटाया जाए।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कोटवानी ने जवाब के लिए समय मांगा है। सरकार की ओर से ओर अतिरिक्त महाधिवक्ता श्याम सुंदर लादरेचा मौजूद रहे।

Updated on:
15 Nov 2018 01:17 am
Published on:
15 Nov 2018 01:17 am