कांकेर

गांजा तस्कर हुए बेखौफ, युवकों को तस्करी करते पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा, मोबाइल समेत नगद भी जब्त

Kanker Crime News: थाना चारामा पुलिस व्दारा 23 फरवरी को धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, मामले में पुलिस द्वारा अन्य आरोपीयों की पता तलाश किया जा रहा था।

2 min read
Feb 27, 2024
crime_news.jpg

CG Crime News: थाना चारामा पुलिस व्दारा 23 फरवरी को धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, मामले में पुलिस द्वारा अन्य आरोपीयों की पता तलाश किया जा रहा था।

26 फरवरी को रात्रि में पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों द्वारा बताये गये मोबाईल नंबर के लोकेशन की जांच पुलिस द्वारा लगातार किया जा रहा था। जिस पर आरोपियों के मोबाईल नंबर का लोकेशन ग्राम पिपरौद के पास होने का पता चलने पर उप पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षु कुलदीप बंजारे थाना प्रभारी के निर्देशन में तत्काल कार्यवाही हेतु हमराह स्टाफ सउनि प्रदीप यादव एवं टीम के साथ के साथ विवेचना किट के साथ रवाना होकर ग्राम पिपरौद औद्योगिक क्षेत्र पहुचकर घेराबंदी कर 2 संदेहियो का पकड़ा गया संदेहियो से उनका नाम पता पूछने पर अपना नाम मौजी लाल यादव पिता जितन राम यादव उम्र 29 वर्ष निवासी तितरावण्ड थाना विश्रामपुरी जिला कोण्डागांव, भोला मरकाम पिता लच्छीन मरकाम उम्र 24 वर्ष निवासी तितरावण्ड थाना विश्रामपुरी जिला कोण्डागांव का होना बताए जो अपने कब्जे में प्लास्टिक बोरी रखे थे, जिनकी तलाशी लिया गया तलाशी में आरोपी मौजी लाल यादव पिता जितन राम यादव उम्र 29 वर्ष निवासी तितरावण्ड थाना विश्रामपुरी जिला कोण्डागांव के कब्जे से 4 पैकेटो में कुल 13.74 किग्रा कीमती 137400 एवं नगदी रकम 19480 रूपए व भोला मरकाम पिता लच्छीन मरकाम उम्र 24 वर्ष निवासी तितरावण्ड थाना विश्रामपुरी जिला कोण्डागांव के कब्जे से 3 पैकेटो में 11.83 किग्रा कीमती 118300 व नगदी रकम 15520 रूपए कुल मादक पदार्थ गांजा का वजन 25 किलो 57 ग्राम कीमती 2,55,700 रुपये का होना बताया जा रहा है एवं नगदी रकम 35,000 रूपए एवं 3 नग मोबाईल फोन को बरामद कर जप्त किया गया।

आरोपियों से गांजा लाने ले जाने के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि बिहार के भोला ठाकुर, मोहन ठाकुर, अरूण सोनी,अफरद अली को देने के लिये आये थे जिनको पुलिस ने पकड़ लिया जिसके कारण गांजा उनको नही दे पाना बताए और अन्य ग्राहक की तलाश करना बताया गया। उक्त आरोपियो द्वारा अपराध धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट का घटित करना स्वीकार करने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

Published on:
27 Feb 2024 03:07 pm