कानपुर

जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन डीलर की सेवा में कमी पाया, लगाया एक लाख का जुर्माना

District Consumer Forum imposed heavy fine on vehicle dealer कानपुर में जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन डीलर में डीलर के ऊपर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उसके कार्यों को सेवा में सेवा में कमी पाया गया। इसके बाद इसके साथ ही 10 हजार का परिवाद व्यय देने का भी आदेश दिया गया है। ‌

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Dec 04, 2024

District Consumer Forum imposed heavy fine on vehicle dealer उत्तर प्रदेश के कानपुर के जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन डीलर को एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। परिवाद व्यय लिए भी 10 हजार देने पड़ेंगे। वाहन डीलर पर आरोप है कि उसने कई आवेदन दिए, औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बाद भी रजिस्ट्रेशन में पता सही नहीं किया गया। वाहन स्वामी ने इस संबंध में जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया। जिसका निर्णय वाहन स्वामी के पक्ष में आया। जिला उपभोक्ता फोरम ने डीलर के कार्यों को सेवा में कमी पाया और दंडित किया।

उत्तर प्रदेश के कानपुर के जिला उपभोक्ता फॉर्म में बढ़ा आदेश दिया है। नंदकिशोर निवासी अंबिकापुर शुक्लागंज उन्नाव ने जिला उपभोक्ता फोरम में दिये आवेदन पत्र में लिखा कि उन्होंने वृंदावन सिल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड दर्शन पुरवा से कार खरीदा था। उन्होंने मैनेजर से कहा था कि कार उनके दामाद यशोवर्धन वर्मा निवासी सहावर गेट नगला खान बहादुर कासगंज के नाम रहेगी। यशोवर्धन के पते पर रजिस्टर्ड होगी। आरसी में यश वर्धन का ही पता जाएगा। लेकिन सवाहर गेट ग्राम नगला खान बहादुर कन्नौज के पत्ते पर कर रजिस्टर्ड कर दिया गया।

आरसी में पता गलत

इस संबंध में उन्होंने 29 जनवरी 2018 को उन्होंने पता सही करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। लेकिन वाहन रजिस्ट्रेशन पर पता चेंज नहीं किया गया। 20 फरवरी 2018 को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से शोरूम जाकर पता बदलने का आवेदन दिया। उनसे परिवहन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया। जिसे भी डीलर को दे दिया गया। लेकिन डीलर ने फिर भी गलती ठीक नहीं की।

जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग ने सेवा में कमी पाया

जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद डीलर के कार्यों को सेवा में कमी पाया और क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपए देने का आदेश दिया। इसके साथ ही परिवाद के रूप में 10 हजार रुपए देने के निर्देश दिए।

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