Dushkarm accused ACP reaches High Court कानपुर में दुष्कर्म के आरोप से घिरे एसीपी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिनका मुकदमा सपा के जेल में बंद पूर्व विधायक के अधिवक्ता देखेंगे। याचिका में एसीपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की गई है। मामले में अगली तारीख दी गई है।
Dushkarm accused ACP reaches High Court उत्तर प्रदेश के कानपुर में तैनात एसीपी मोहसिन खान का मुकदमा सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के वकील लड़ेंगे। सीनियर एडवोकेट इमरानउल्लाह और विक्रम सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि एसीपी मोहसिन खान के विरुद्ध दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया जाए। इसकी अगली सुनवाई 19 दिसंबर 2024 निश्चित की गई है। मामला आईआईटी कानपुर की छात्रा से जुड़ा है। जिसने एसीपी मोहसिन खान पर आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया गया है। बीते 12 दिसंबर को कल्याणपुर थाना में तहरीर देकर उसने आप बीती सुनाई। जिसके बाद मामला चर्चा में आया। बजरंग दल ने एसीपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर कमिश्नर रेट पुलिस ने एसीपी के विरुद्ध मामला दर्ज होने के बाद उन्हें पुलिस हैडक्वाटर से अटैच कर दिया गया। लेकिन एसीपी ने पुलिस हेड क्वार्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। बीमारी की जानकारी देते हुए छुट्टी पर चले गए। मुकदमा रद्द कराने के लिए एसीपी मोहसिन खान हाई कोर्ट की शरण में गए हैं। जहां उनका मुकदमा समाजवादी पार्टी के जेल में बंद पूर्व विधायक के वकील इरफान उल्लाह और विक्रम सिंह देखेंगे। 16 दिसंबर को याचिका दाखिल की गई है। जिसमें कहा गया है कि एसीपी के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द किया जाए। याचिका के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं। जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आईआईटी छात्र के साथ कोई धोखा नहीं किया गया है।
बंगाल की रहने वाली आईआईटी कानपुर की छात्रा ने एसीपी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने बताया था कि अपनी पत्नी से तलाक की जानकारी देकर एसीपी ने उसके साथ नजदीकी बनाई। अपनी बातों को रखने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट, वीडियो, ऑडियो का भी इस्तेमाल किया है। मामले की जांच के लिए डीसीपी साउथ अंकित शर्मा के नेतृत्व में एसआईटी गठन की गई है। एसआईटी, आईआईटी पहुंचकर पीड़िता से पूछताछ और वहां के सीसीटीवी फुटेज को भी अपने कब्जे में ले चुकी है।
एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी न होने पर हिंदू संगठनों ने रोष व्यक्त किया है। बजरंग दल ने एसीपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा मुकदमा दर्ज होने के बाद मजिस्ट्रेट बयान भी हो चुके हैं, मेडिकल भी हो चुका है। इसके बाद भी पुलिस एसीपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। जो पुलिस पर भी सवाल उठा रही है।