नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत का फैसला, 3 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया
कटनी. पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के मामले में नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 3 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला थाना बरही के जघन्य प्रकरण में सुनाया गया। मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग के अनुसार 22 फरवरी 2024 को मनोज कुमार भूमिया (23) निवासी ग्राम कुआं थाना बरही ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके बड़े भाई सरमन भूमिया ने अपनी पत्नी उर्मिला भूमिया पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी है। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देहाती नालसी दर्ज की और आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया।
मामले में थाना बरही में आरोपी सरमन भूमिया पिता स्व. बलिराम भूमिया के विरुद्ध धारा 302 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य और दस्तावेज एकत्रित किए और आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध होने पर अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरिकृष्ण त्रिपाठी ने न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण साक्ष्य, दस्तावेज और वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। प्रकरण में पैरवी प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन एवं सहायक निदेशक अभियोजन अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में की गई।