कटनी

कठोर सजा: जबरदस्ती शराब पिलाकर गैंगरेप, आरोपियों को आजीवन कारावास

Life imprisonment to accused of gangrape

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Aug 31, 2024

विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दोनों बदमाशों को सुनाई सजा

कटनी. विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट की अदालत ने गैंगरेप के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी प्रदीप कुमार तिवारी उर्फ दीपू एवं गणेश प्रसाद शर्मा को गैंगरेप में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। आरोपी प्रदीप कुमार तिवारी उर्फ दीपू को धारा 376 डीए, 376(3) भादवि एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए का जुर्माना एवं धारा 366, 366ए भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड, आरोपी गणेश प्रसाद शर्मा को धारा 376डीए भादवि में आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रुपए का अर्थदण्ड एवं धारा 366 सहपठित धारा 34, 366ए सहपठित धारा 34 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवी रामनरेश गिरी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक ने की। सहयोग आशुतोष द्विवेदी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया।

यह है मामला
मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग ने बताया गया कि पीडि़ता ने कुठला थाने में 30 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह मार्केट से घर आई तो उसकी नानी और मां ने अभियोक्त्री को डांट दिया कि तुम फोन पर बात क्यों करती हो तो वह गुस्सा होकर घर से चली गई। अभियोक्त्री वन विभाग कार्यालय झिंझरी के पास रात करीब 8 बजे पहुंची तभी आरोपी प्रदीप अपनी मोटरसाईकल से आया और युवती से कहा कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। वह बाइक में बैठाकर सूनसान जंगल में ले गया। विरोध किया तो आरोपी प्रदीप तिवारी बोला कि अपना मुंह बंद करके बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड दूंगा और अभियोक्त्री को जंगल ले जाकर जबरदस्ती शराब पिलाया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। युवती के चिल्लाने पर आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और बोला कि अगर चिल्लाई तो जान से खत्म कर दूंगा। फिर मोटरसाईकिल में बैठाकर एक और आदमी के कमरे में ले गए, जिसको वहां गणेश नामक युवक को बुलाया। यहां पर भी आरोपी प्रदीप तिवारी ने गलत काम किया। फिर आरोपी गणेश ने भी बलात्कार किया।

स्टेशन से बदमाशों को दबोचा
गैंगरेप के आरोपियों ने युवती को मोटरसाईकल में बैठाकर पहले कटनी स्टेशन ले गये फिर मुडवारा स्टेशन ले गए। मथुरा जाने वाली ट्रेन में बैठाने के लिय प्लेटफार्म नंबर 2 से जा रहे थे, तभी सामने से पुलिस को आता देख आरोपी भागने लगे, तब पुलिस वालों ने आरोपियों को पकड़ लिया। पीडि़ता ने घटना की जानकारी मां को दी। रिपोर्ट पर आरोपी प्रदीप कुमार तिवारी उर्फ दीपू एवं गणेश प्रसाद शर्मा के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अपराध के लिए दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

Updated on:
31 Aug 2024 09:04 pm
Published on:
31 Aug 2024 09:03 pm
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