खंडवा

टैक्स जमा करने पर इतना बड़ा फायदा, आप कह उठेंगे वाह

टैक्स जमा करने से यूं तो लोग हमेशा ही बचते हुए नजर आते हैं या ऐनवक्त पर जमा कराते हैं लेकिन यहां टैक्स जमा करना लाभ का सौदा है।
2 min read
• •
Updated: 7 May 2018, 12:52 PM IST
income tax returns latest news
income tax returns latest news

खंडवा. वित्तीय वर्ष 2018-19 संपत्तिकर की राशि 30 अगस्त 2018 तक अग्रिम जमा किए जाने पर संपत्तिकर में 6.25 प्रतिशत की छूट उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी।

जी हां, ये निर्णय नगर निगम खंडवा की राजस्व विभाग सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया है। समिति सदस्यों ने इस छूट का लाभ करदाताओं को अधिक से अधिक प्राप्त होने के लिए प्रचार-प्रसार करने का सुझाव भी दिया है। साथ ही शहर की सभी सामाजिक धर्मशालाओं को संपत्तिकर में छूट प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है। राजस्व समिति की इस बैठक में अध्यक्ष दिनेश पालीवाल, सदस्य सुनील जैन, पार्षद निलेश निदाने, राजस्व प्रभारी रामचरण खरे, हरीश दुबे उपस्थित थे।

ये भी जानिए...
- शहर के प्रत्येक मकान पर अब मकान नंबर की प्लेट लगाई जाएगी, जिससे मकान की पहचान नंबर से भी हो सकेगी। टेंडर के बाद ठेकेदार को कार्यादेश दे दिया गया है। एक वर्ष में सभी मकानों पर नेम प्लेट लगा दी जाएगी।
- नगर निगम में वर्षों बाद इस वर्ष संपत्तिकर और जलकर 11 करोड़ 63 लाख 4 हजार 399 रुपए की रिकॉर्ड वसूली दर्ज की गई। इस राशि से शहर के प्रत्येक वार्ड में विकास कार्य किए जाएंगे, मार्केट बनाए जाएंगे।

महिला पार्षदों की अरूचि, पति बैठक में आए
राजस्व समिति की बैठक में महिला पार्षदों की अरूचि लगातार जारी है। पार्षद हज्जन बी जरीना और सीमा रावत बैठक में नहीं आईं। उनके स्थान पर उनके पति इसमें शामिल हुए। बड़ी बात तो ये है कि समिति अध्यक्ष को भी इस पर इतराज नहीं हुआ।

...इधर, सख्ती जारी, दुकानों पर तालाबंदी
नगर निगम ने अपने स्वामित्व की दुकानों की किराया राशि व प्रीमियम राशि जमा नहीं करने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। बीते एक सप्ताह में इतवारा बाजार की अस्थायी दुकानों में दुकान नंबर 3, 7 और 14 में तालाबंदी की कार्रवाई की गई। दल में रईस खान, अमित अग्रवाल, रसीद खान और देवेश्वर चंद्र शामिल थे। इन्होंने अन्य दुकानदारों से 70 हजार रुपए की वसूली भी की। साथ ही निगम किराया और खासकर प्रीमियम राशि जमा नहीं करने वालों को निगम ने अल्टीमेटम भी दिया गया है। बाजार विभाग प्रभारी अशोक तारे ने बताया कि तय समयावधि में भी राशि जमा नहीं करने पर तालाबंदी और आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

Published on: