मध्यप्रदेश की सीमा से सूरजपुर जिले की सीमा तक किया जाना है एनएच-43 का चौड़ीकरण, जारी कर दिया गया अधिग्रहण का नोटिफिकेशन
बैकुंठपुर. राष्ट्रीय राजमार्ग-43 चौड़ीकरण के दायरे में आने वाली बैकुंठपुर तहसील के 382 किसान की जमीन चिह्नित की गई है। इसमें 11 ग्राम पंचायत के किसान शामिल हैं। मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग ने जमीन अधिग्रहित करने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं जमीन अधिग्रहित कर एक लाख रुपए से अधिक मुआवजा भुगतान करने पर 10 फीसदी इनकम टैक्स काटी जाएगी।
मध्यप्रदेश की सीमा घुटरीटोला से सूरजपूर जिले की सीमा ग्राम पंचायत डूमरिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग-43 का चौड़ीकरण करने की स्वीकृति दी गई है। जिसकी लंबाई करीब 86 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 50 फीट चौड़ी होगी।
सड़क 10 मीटर डामरीकरण होगा और दोनों किनारे 2-2 मीटर बार्डर व नाली का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें 379 करोड़ खर्च करने का बजट मिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग मनेंद्रगढ़ के अनुसार सड़क चौड़ीकरण का कार्य दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
दावा-आपत्ति करने 15 दिन का समय
जानकारी के अनुसार जमीन अधिग्रहण की नोटिफिकेशन प्रकाशित होने के बाद 15 दिन तक दावा आपत्ति प्रस्तुत किया जा सकता है। आपत्तियों को निराकरण करने के बाद जमीन अधिग्रहण व मुआवजा वितरण की कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण करने के लिए सात ग्राम पंचायत की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसमें फूलपुर, शिवपुर, सरडी, खरवत, चेरवापारा, उरुमदुगा, आनी, जमगहना, डकईपारा, पटना व डूमरिया पंचायत शामिल हैं।
सड़क किनारे के 3447 पेड़ काटे जाएंगे
राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने पहले चरण में सड़क किनारे के 3447 पेड़ों की कटाई शुरू कर दी है और कुछ पेड़ काटना बाकी है। इसमें मनेंद्रगढ़ राजस्व विभाग में 1017, बैकुंठपुर में 1195, वन विभाग में 1235 पेड़ चिह्नित किया गया है। मामले में राजस्व विभाग में फंसने वाले पेड़ कटने के बाद दोगुनी तादाद में पेड़ लगाने की बात कही जा रही है, जिसमें छोड़ी-बड़ी पुलिया का निर्माण भी शामिल है।
वर्तमान में चौड़ीकरण करने के लिए सड़क के किनारे स्थित पेड़ों की कटाई हो चुकी है। मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के दायरे में आने वाली सात ग्राम पंचायत के 382 किसान की जमीन चिह्नित कर लिया गया है। मुआवजा भुगतान के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
जारी कर दिया गया है नोटिफिकेशन
राष्ट्रीय राजमार्ग ने जमीन अधिग्रहित करने नोटिफिकेशन जारी दिया है। प्रकाशन के 15 दिन के भीतर कोई भी किसान दावा आपत्ति कर सकता है। दावा आपत्ति का निराकरण के बाद अधिग्रहित अवार्ड पारित किया जाएगा और नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
पीवी खेस्स, एसडीएम बैकुंठपुर