Crime News: एक गंभीर लापरवाही के मामले में पुलिस ने बस चालक और मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने नाबालिग बालक से हेल्पर का काम करवाया और उसे बस की छत पर सामान लोड करने चढ़ा दिया...
Crime News: एक गंभीर लापरवाही के मामले में पुलिस ने बस चालक और मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने नाबालिग बालक से हेल्पर का काम करवाया और उसे बस की छत पर सामान लोड करने चढ़ा दिया, जहां ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज बिजली तार की चपेट में आने से बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया।
ग्राम ठिसकोरी थाना कोटाडोल निवासी समपतिया ने पुलिस को बताया कि मेरा बेटा दिनेश सिंह पिता मान सिंह(14) को समीर बस क्रमांक सीजी 16 एच 0132 के मालिक खलासी कार्य करने रखे थे। घटना तिथि 29 अप्रैल 25 को चालक सुनील कुमार बस को ग्राम रोकडा थाना केल्हारी से बारात लेकर ग्राम धवलपुर चौकी कोडा लेकर गया था। साथ में मेरे बेटेको भी ले गया था। जहां रात में बस को असुरक्षित जगह में खड़ी कर 30 अप्रैल 25 को सुबह 7 बजे बस की छत में सामान लोड करने चढ़ाया। बस के ऊपर से गुजरी बिजली तार की चपेट में आने से झूलस गया।
इससे दोनों हाथ-पैर, बाएं तरफ सीना, दोनों जांघ्, एकमर में चोट लगी थी। घायल को इलाज के लिए डीकेएस अस्पताल रायपुर ले गये थे। फिर 17 अक्टूबर 25 को वापस सीएचसी मनेन्द्रगढ़ में इलाज करा रहे है। मामले में थाना में लिखित आवेदन प्रस्तुत करनेे पर मालिक और चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने बालक श्रम(प्रतिषेध और विनियमन) की धारा 14 और बीएनएस की धारा 125 (ए) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।