CG rape case: जेल से पैरोल पर छूटकर घर लौटे आरोपी ने दिया था वारदात को अंजाम, भतीजी को भी जंगल में ले जाकर बनाया हवस का शिकार, दोनों प्रकरणों में कोर्ट ने फिर दी सश्रम कारावास की सजा
बैकुंठपुर। कोरिया जिला एवं अपर सत्र न्यायालय ने अपनी नाबालिग बेटी से घर में तथा भतीजी को जंगल में ले जाकर बलात्कार (CG rape case) करने वाले आरोपी को दोनों प्रकरण में 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पूर्व से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। एक वर्ष पूर्व ही वह पैरोल पर छूटकर घर लौटा था। इसके बाद उसने बेटी व भतीजी को अपनी हवस का शिकार बनाया था।
लोक अभियोजक के अनुसार 11 वर्षीय नाबालिग पीडि़ता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 19 अक्टूबर 2024 की रात करीब 12 बजे उसके पिता ने जान से मारने की धमकी देकर घर में उससे बलात्कार (CG rape case) किया है। वहीं 21 अक्टूबर को दोपहर में लकड़ी लेने के बहाने जंगल में ले जाकर अनाचार किया।
मामले में पीडि़ता की उम्र 12 वर्ष से कम होने एवं आरोपी के संरक्षक होने के बावजूद अनैतिक कृत्य करने पर धारा 64(2), 65(2), 87, 127 बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। वहीं 22 अक्टूबर 2024 को दूसरीनाबालिग 12 वर्षीय पीडि़ता ने रिपोर्ट (CG rape case) दर्ज कराई थी,
जिसमें बताया था कि उसका चाचा 21 अक्टूबर की शाम करीब 5 बजे गलत काम करने की नीयत से हाथ पकडक़र खींचते हुए जंगल ले गया था। यहां जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार (CG rape case) किया है। दोनों ही मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई थी। आरोपी के जल्द नहीं पकडऩे पर अन्य घटना को अंजाम देने की आशंका बनी हुई थी। आशंका इसलिए भी थी क्योंकि आरोपी को पहले रेप के केस में आजीवन कारावास (CG rape case) की सजा मिली थी। जो केंद्रीय जेल अंबिकापुर में सजा काट रहा था और पैरोल पर छूट कर अपने घर आया था।
पुलिस की विशेष टीम ने आरोपी के रिश्तेदार, पड़ोसियों एवं आसपास के गांव वालों से पूछताछ कर उसकी खोजबीन कर रही थी। आरोपी (CG rape case) घटना के बाद 21 अक्टूबर की रात्रि से ही फरार हो गया था। आरोपी अपने पास मोबाइल नहीं रखा था। हालांकि आरोपी ने एक-2 बार अन्य व्यक्ति के मोबाइल का उपयोग किया था।
साइबर सेल के टेक्निकल इनपुट एवं आसपास क्षेत्र के लोगों से मिली सूचना के आधार पर आरोपी को जिला कोरबा के थाना बांगो क्षेत्र के बुरनी झरिया आमाटिकरा एवं चौकी कोरबी थाना पासान क्षेत्र के पहाड़ी एरिया एवं उसके आसपास के क्षेत्र ग्राम बनेया सरमहा से गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले (CG rape case) की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायालय बैकुंठपुर में चल रही थी। इस मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी पिता को दोनों प्रकरण में धारा 64(2-च,द), 65(2), 87, 351(3), पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।