
तंबाकू बिक्री पर सख्ती (photo source- Patrika)
Fined Tobacco Shops: कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश और चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉ. अविनाश खरे के गाइडेंस में, हेल्थ डिपार्टमेंट और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट MCB ने तंबाकू कंट्रोल के लिए एक बड़ा कैंपेन चलाया। कैंपेन के तहत, खड़गवां और गजमरवापारा-पोंडीडीह एरिया में मौजूद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खड़गवां, PM एकलव्य स्कूल पोड़ीडीह, स्वामी आत्मानंद स्कूल खड़गवां और गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल खड़गवां के 100 गज के अंदर चलने वाली किराना दुकानों, चाय की दुकानों, पान की दुकानों और खोखों की जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान तम्बाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पाए जाने पर 13 पान ठेलों, रेस्टोरेंट, किराना दुकानों, खोमचे, होटलों और चाय की दुकानों के खिलाफ कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई कर कुल 2900 रुपये का जुर्माना वसूला गया। कार्रवाई के दौरान संबंधित दुकानदारों को स्कूलों के आसपास तम्बाकू, सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थ न बेचने की सख्त चेतावनी दी गई और कहा गया कि दोबारा ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस एक्शन में COTPA नोडल ऑफिसर डॉ. कीर्ति चौहान, डॉ. विक्की टोप्पो, मेडिकल ऑफिसर डॉ. करण, खड़गवां रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग इंस्पेक्टर विकास लाकड़ा और आलोक मिंज, और खड़गवां पुलिस स्टेशन की पुलिस मौजूद थी। हेल्थ डिपार्टमेंट ने साफ किया कि बच्चों और टीनएजर्स को तंबाकू के बुरे असर से बचाने और कानून को सख्ती से लागू करने के लिए आगे भी ऐसे एक्शन जारी रहेंगे।
Published on:
29 Jan 2026 03:17 pm

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