कोरीया

राजस्व प्रकरण की 13 महत्वपूर्ण फाइल गायब, तत्कालीन अपर कलक्टर और क्लर्क पर एफआईआर

डिप्टी कलक्टर व जन सूचना अधिकारी के आदेश पर चरचा थाना ने अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया

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बैकुंठपुर. अपर कलक्टर कार्यालय से राजस्व प्रकरण की १३ फाइल चोरी होने के मामले में तत्कालीन अपर कलक्टर व क्लर्क के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। डिप्टी कलक्टर के आदेश पर चरचा थाने में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।


अपर कलक्टर कार्यालय बैकुंठपुर में वर्ष 2013-14 में जमीन बिक्री से संबंधित करीब 28 प्रकरण की सुनवाई हुई थी। मामले में आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने सूचना के अधिकार के तहत कुल 14 प्रकरण से संबंधित दस्तावेज मांगे थे इस दौरान सिर्फ 7 प्रकरण की जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिससे कार्यकर्ता ने अपील कर जानकारी मांगी थी।

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फिर कार्यालय से अचानक फाइल गायब होने पर विभागीय जांच की गई और हर कर्मचारी का शपथपूर्वक बयान दर्ज किया गया। जन सूचना अधिकारी ने फाइल गायब होने पर तत्कालीन अपर कलक्टर एडमण्ड लकड़ा (सेवानिवृत्त) और सहायक ग्रेड-2 सहायक वाचक एमआर यादव के खिलाफ चरचा थाना में अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया।

मामले में सूचना के अधिकार शाखा के लिपिक सहायक ग्रेड-3 मो. साकिर हुसैन अंसारी के आवेदन पर चरचा पुलिस ने 409, 477, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।


तत्कालीन अपर कलक्टर ने नहीं दिया था पत्र का जवाब
चरचा थाना ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि लिपिक एमआर यादव द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर 13 प्रकरण के संबंध में एडमंड लकड़ा तत्कालीन अपर कलक्टर बैकुंठपुर (सेवानिवृत्त) निवासी फुन्दुर डिहारी (लकड़ापारा) अम्बिकापुर जिला सरगुजा को पत्र जारी कर जवाब मांगा गया था। लेकिन सूचना पत्र तामील होने के बाद भी अपना पक्ष रखने उपस्थित नहीं हुए।

तत्कालीन अपर कलेक्टर लकड़ा ने परीक्षण एवं अवलोकन करने उपरोक्त प्रकरणों कोप्रस्तुत किया था और अपने पास रख लिया था। बार-बार निवेदन करने पर फाइल नहीं लौटाई और उनका तबादला हो गया था। वर्ष 2015-16 में भूमि विक्रय से संबंधित राजस्व प्रकरणों की फाइल तत्कालीन मुख्य कार्यापालीन अधिकारी जिला पंचायत ने मांगी थी।

वहीं प्रकरण में समस्त दस्तावेज का परीक्षण, धमेंन्द्र सिंह पिता सूर्यभान सिंह के बयान में अपीलार्थी मिश्रा ने जिन 14 प्रकरण की मांगी थी। जिसमें एक प्रकरण रिकार्ड रूम में उपलब्ध है और 13 प्रकरण उपलब्ध नहीं है।


कुल १३ प्रकरण की फाइल गायब कर दीं
अपर कलक्टर कार्यालय बैकुंठपुर के सहायक गे्रड २ व वाचक ***** साय ने अपने शपथ पत्र में बताया है कि न्यायालय अपर कलक्टर बैकुंठपुर के राप्र क्रमांक 83/अ-21/2013-14 रामअधार प्रति मोहेलाल ग्राम छिंदिया आदेश 26/08/14 का मूल प्रकरण राजस्व अभिलेखागार में 30/06/16 को जमा किया गया है।

मेरीे पस्थापना के बाद अपर कलक्टर बैकुंठपुर में राप्रक्र 75, 81, 82, 84, 88, 91, 92, 93, 100, 101, 102, 103/अ-21 2013-14 कुल 13 प्रकरण तत्कलीन वाचक ने प्रभार में नहीं मिलने के कारण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

वहीं ज्ञान प्रसाद सिंह ने अपने शपथ में बताया कि न्यायालय अपर कलक्टर बैकुंठपुर में पदस्थापना के बाद राप्रक्र 75, 81, 82, 84, 88, 91, 92, 93, 100, 101, 102, 103/अ-21 2013-14 कुल 13 प्रकरण राजस्व अभिलेखागार में जमा नहीं किया गया है।

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Published on:
17 Aug 2018 08:56 pm
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